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Hindi News भारत उत्तर प्रदेश Coronavirus: गाजियाबाद से सामने आए 6 नए केस, 9 लोग हुए डिस्चार्ज, जिले में 61 एक्टिव केस

Coronavirus: गाजियाबाद से सामने आए 6 नए केस, 9 लोग हुए डिस्चार्ज, जिले में 61 एक्टिव केस

गाजियाबाद में शनिवार को कोरोना वायरस के 6 नए मामले सामने आए, जिसके बाद जिले में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 178 हो गई।

Coronavirus- India TV Hindi Image Source : AP Representational Image

गाजियाबाद. देश की राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शनिवार को कोरोना वायरस के 6 नए मामले सामने आए, जिसके बाद जिले में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 178 हो गई। इन मामलों में से 61 एक्टिव केस हैं और 115 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है।

आपको बता दें कि गाजियाबाद में अबतक 5331 लोगों को सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें से 4742 रिपोर्ट्स निगेटिव हैं। अभी 411 रिपोर्ट पॉजिटिव आनी बाकी हैं। जिला प्रशासन ने बताया कि जिले में 24 घंटे में 237 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। 

यूपी में कोविड-19 संक्रमण के 203 नए मामले, मृतकों की संख्या 104

पूरे उत्तर प्रदेश में शनिवार को कोविड-19 संक्रमण के 203 नये मामले सामने आए। नौ और लोगों की मौत के साथ इस संक्रमण के कारण जान गंवाने वालों की संख्या बढकर 104 हो गयी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से देर शाम जारी बुलेटिन में बताया गया कि कोविड-19 संक्रमण के 203 नये मामले सामने आए। इस प्रकार कुल मामलों की संख्या 4258 हो गयी है। कुल 2441 लोग उपचारित होकर अस्पताल से जा चुके हैं और संक्रमण प्रभावित 1713 लोगों का इलाज चल रहा हैं।

5612 नमूनों की जांच हुई

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने संवाददाताओं को बताया कि शुक्रवार को प्रदेश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में 5612 नमूनों की जांच हुई। उन्होंने अन्य प्रदेशों से आ रहे प्रवासी कामगारों के 21 दिन के घर पर पृथकवास का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा।

प्रसाद ने बताया कि सरकार की ओर से आज दो-तीन महत्वपूर्ण शासनादेश और अधिसूचनाएं जारी की गयीं। हॉटस्पाट या कंटेनमेंट जोन से अगर 21 दिन तक कोई संक्रमण नहीं आता तो राहत के लिए उचित कदम उठाया जाएगा। जिन लोगों के घर बडे हैं और पृथक कमरे के साथ शौचालय की सुविधा है, उन्हें कुछ शर्तों के साथ घर पर ही पृथकवास पर रहने की इजाजत दी जा सकती है।

मास्क न लगाने पर जुर्माना

उन्होंने बताया कि चेहरे पर मास्क या फेस कवर लगाये बिना सार्वजनिक स्थल पर घूमना दंडनीय होगा। पहली बार पकडे जाने पर सौ रूपये जुर्माना होगा, दूसरी बार भी सौ रूपये तथा तीसरी बार या उसके बाद पांच सौ रूपये का जुर्माना देना होगा। प्रमुख सचिव ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है लेकिन लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो उसे पहली बार 100 रूपये, दूसरी बार 500 रूपये और उसके बाद हर बार उल्लंघन पर एक हजार रूपये जुर्माना देना पडेगा।

दोपहिया वाहन पर एक व्यक्ति को बैठने की अनुमति

उन्होंने बताया कि दोपहिया वाहनों पर फिलहाल एक ही व्यक्ति को बैठने की अनुमति है । अगर दो व्यक्ति बैठे पाये गये ते पहली बार 250 रूपये जुर्माना, दूसरी बार 500 रूपये और तीसरी बार 1000 रूपये का जुर्माना देय होगा। उसके बाद भी उल्लंघन होता है तो लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। प्रसाद ने बताया कि जो जुर्माना मास्क नहीं लगाने पर है, उतनी ही राशि का जुर्माना सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर भी है।

With inputs from Bhasha

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