मुजफ्फरनगर: शामली जिले के कैराना शहर में पुलिस को सूचना दिए बिना एक मस्जिद में रहने के लिए कर्नाटक और असम के तबलीगी जमात के कुल 24 सदस्यों पर मामला दर्ज किया गया। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। थाना प्रभारी यशपाल धामा के अनुसार, बुधवार को जमात के 24 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और महामारी रोग अधिनियम, 1897 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया।
जांच में पता चला कि ये आरोपी 23 अप्रैल से शामली जिले के कैराना शहर में पटवारी मस्जिद में रह रहे थे। इसी तरह के एक अन्य मामले में, पुलिस ने मुजफ्फरनगर जिले में नई मंडी थाना अंतर्गत शेरनगर गांव में पूर्व सूचना दिए बिना एक मस्जिद में रहने के लिए तबलीगी जमात के 10 सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
पुलिस ने बताया कि इस संबंध में बुधवार को 10 जमातियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और महामारी अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया। उन 10 लोगों में से एक कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया और शेरनगर गांव को अधिकारियों ने हॉटस्पॉट घोषित कर दिया। शेरनगर गांव में रहने वाले जमाती 23 मार्च को दिल्ली के निजामुद्दीन से आए थे।
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