अलीगढ़। अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के छात्रों, शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों सहित करीब 1,200 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा के कथित उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज किया गया है। दरअसल, उन्होंने मंगलवार को मोमबत्ती जुलूस निकाला था। संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) का विरोध करने के लिए और इस विवादास्पद कानून के खिलाफ आंदोलन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए यह जुलूस निकाला गया था।
एएमयू के लगभग 2,000 लोगों ने 24 दिसंबर की शाम मोमबत्ती जुलूस निकाला था और राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी को सौंपा था । सिविल लाइंस के क्षेत्राधिकारी (सीओ) अनिल समानिया ने संवाददाताओं को बताया कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर बिना अनुमति जुलूस निकालने का मामला इन लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है।
AMU Old Boys Association के सचिव असलम खान ने बताया कि उनका संगठन इस प्राथमिकी को अदालत में चुनौती देगा क्योंकि यह एएमयू की स्वायत्तता का उल्लंघन करता है। संपर्क करने पर एएमयू के प्रॉक्टर अफीफुल्लाह खान ने बताया कि मोमबत्ती जुलूस निकालने की कोई अनुमति नहीं दी गयी थी लेकिन हमने पुलिस से इस बारे में कोई आधिकारिक शिकायत नहीं की है। गौरतलब है कि संशोधित नागरिकता कानून विरोधी प्रदर्शनों के मद्देनजर एएमयू पांच जनवरी 2020 तक बंद है और हास्टल भी खाली करा दिए गये हैं।
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