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उत्तर प्रदेश में बढ़ाया गया लॉकडाउन, सोमवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेंगी पाबंदियां

उत्तर प्रदेश में जारी लॉकडाउन को सोमवार सुबह तक बढ़ा दिया गया है। अब प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जारी पाबंदियां सोमवार सुबह तक जारी रहेंगी।

<p>यूपी में बढ़ाया गया...- India TV Hindi Image Source : PTI यूपी में बढ़ाया गया लॉकडाउन, मंगलवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेंगी पाबंदियां

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में जारी लॉकडाउन को सोमवार सुबह तक बढ़ा दिया गया है। अब प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जारी पाबंदियां सोमवार सुबह तक जारी रहेंगी। प्रदेश में पहले वीकेंड लॉकडाउन को दो दिन के लिए बढ़ाया गया था, जो कल सवेरे सुबह 7 बजे खत्म होना था लेकिन सीएम योगी की आज की बैठक में ये फैसला लिया गया कि इस लॉकडाउन को सोमवार सुबह 7 बजे तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है यानी अब प्रदेश में 10 मई सुबह 7 बजे तक पाबंदियां लागू रहेंगी।

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सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पिछले शुक्रवार रात आठ बजे से मंगलवार सुबह सात बजे तक कर्फ्यू लगाया गया था। इसकी अवधि तीन मई को 48 घंटे के लिये बढ़ाते हुए छह मई सुबह सात बजे तक कर दी गयी थी। एक बार फिर कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाते हुए इसे सोमवार (10 मई) सुबह सात बजे तक कर दिया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने यह फैसला प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के अपने प्रयासों के तहत लिया है। उन्होंने बताया कि इस अवधि में आवश्यक और अनिवार्य सेवाएं जारी रहेंगी और टीकाकरण का काम जारी रहेगा। 

नोएडा में आने-जाने के लिए ई-पास जरूरी
कोरोना वायरस संक्रमण को काबू करने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान गौतमबुद्धनगर में आवागमन के लिए ई-पास की जरूरत होगी। जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जिले के भीतर और अंतर जनपदीय आवागमन के लिए अब ई-पास जरूरी है। आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति और विशेष परिस्थितियों में लोगों को आने जाने के लिए ई-पास प्राप्त करना होगा।

उन्होंने बताया कि आम जनता को भी चिकित्सा सेवा प्राप्त करने के लिए ई- पास के लिए आवेदन करना होगा, लेकिन पास के लिए किसी को भी कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और पास ऑनलाइन ही मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश से बाहर जाने वालों के ई-पास नगर मजिस्ट्रेट, नोएडा जारी करेंगे और विशेष मामलों में ही राज्य से बाहर जाने के पास जारी किए जाएंगे। 

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