लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी शहरों में बार, रेस्टोरेंट और क्बल खोलने के लिए अनुमति दे दी है लेकिन कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए कुछ नियम और शर्तें भी लागू की हैं। अब नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ और उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में बार और रेस्टोरेंट खुल सकेंगे। लेकिन इसको लेकर सरकार ने जो नियम और शर्तें लागू की है उन्हें सभी बार और रेस्टोरेंट मालिकों से सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है।
नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ और उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में बार तथा रेस्टोरेंट के खुलने का समय सुबर 10 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक होगा, लेकिन रूम सर्विस की की अनुमति संपूर्ण संचालन अवधि तक होगी। सरकार ने साफ किया है कि बार काउंटर के ऊपर किसी भी ग्राहको को शराब नहीं परोसी जाएगी और न ही बार काउंटर पर ग्राहक के बैठने के लिए कोई स्टूल रखा जाएगा। ग्राहक जिस टेबल पर होगा वहीं पर उसे सेवा मिलेगी।
सरकार ने यह भी साफ किया है कि बार या रेस्टोरेंट में जितने लोगों के बैठने की क्षमता होगी उसके 50 प्रतिशत तक ही लोग अंदर बैठ सकेंगे ताकी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पाल हो सके। इतना ही नहीं, बार या रेस्टोरेंट में दाखिल होने से पहले ग्राहक की थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी और अगर उसमें बुखार के लक्ष्ण पाए जाते हैं तो उसे बार के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी बार और रेस्टोरेंट मालिकों से कहा है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, पेयजल, वाश बेसिन एरिया और शौचालयों की सफाई पर विशेष ध्यान दिए जाने के लिए कहा है और हैंड सैनेटाइजेशन की पूरी व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है। बार और रेस्टोरेंट में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए फेस मास्क और हैंड ग्लब्स पहनना जरूरी होगा।
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