लखनऊ। समाजवादी पार्टी नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने आजम खान के खिलाफ दर्ज की गई 29 एफआईआर पर रोक लगाई है। आजम खान के खिलाफ दर्ज 29 एफआईआर में अब उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। न्यायाधीश मनोज मिश्र और न्यायाधीश मंजूरानी चौहान की डिविजन बैंच ने यह फैसला लिया है। आजम खान के खिलाफ किसानों ने एफआईआर दर्ज कराई हुई थी।
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