गोरखपुर: डॉ कफील को मिली जमानत, ऑक्सीजन की कमी से मारे गए बच्चों के केस में हैं आरोपी
पिछले साल 7 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में गोरखपुर के बीआरडी हॉस्पिटल में पांच दिनों के भीतर 60 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी।
गोरखपुर: पिछले साल गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में दिमाखी बुखार में मारे गए 63 बच्चों के केस में आरोपी बनाए गए डॉ कफील खान को बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। डॉ कफील को हत्या करने का प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पिछले कई महीनों से उनका परिवार कोर्ट से जमानत पाने की कोशिश कर रहा था। इसस पहेल कोर्ट उनकी करीब छह जमानत याचिका ठुकरा चुका था। जिसके बाद इस हफ्ते डॉ काफील ने एक खुला पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने इस केस में खुद के बेगुनाह होने की बात कही थी।
उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि प्रशासनिक गलती के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। डॉ कफील स्वास्थ्य संबंधी समस्यों का भी सामना कर रहे हैं उन्हें पिछले हफ्ते रूटिन चैकअप के लिए हॉस्पिटल भी लाया गया था जहां उनकी पत्नी ने पत्नी ने उनकी दिल संबंधी बिमारी से पीड़ित होने की बात कही थी। 21 अप्रैल को मीडिया से बात करते हुए उनकी पत्नी डॉ शाबिस्ता ने कहा था कि मेरे पति की तबियत हर दिन बिगड़ रही है। वो दिन के मरीज है उनका ब्लड प्रेशर बिना दवाईयों के सामान्य से उंचा चल रहा है। उन्हें सीने में दर्द की भी शिकायत है।
क्या है पूरा मामला
दरअसल पिछले साल 7 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में गोरखपुर के बीआरडी हॉस्पिटल में पांच दिनों के भीतर 60 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी। इन बच्चों की मौत के पीछे ऑक्सीजन की कमी को कारण बताया गया था। बाद में ये बात साफ हुई थी कि हॉस्पिटल के लिए ऑक्सीजन की पूर्ती करने वाली कंपनी का बकाया भुगतान नहीं किया गया था। जबकि सरकार ने दावा किया था कि मौतें वेक्टर जनित बीमारियों के कारण हुईं। बाद में स्थानीय पुलिस ने इस मामले में डॉ कफील को जिम्मेदार मानते हुए गिरफ्तार किया था। अभी ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है।