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Hindi News भारत राजनीति लैंड फॉर जॉब केस : लालू, राबड़ी और तेजस्वी की आज होगी पेशी, RJD सुप्रीमो बोले-डरनेवाला कोई काम नहीं किया

लैंड फॉर जॉब केस : लालू, राबड़ी और तेजस्वी की आज होगी पेशी, RJD सुप्रीमो बोले-डरनेवाला कोई काम नहीं किया

नौकरी के बदले जमीन मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनेवाली है। सीबीआई की ओर चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट ने इन्हें समन जारी किया था।

लालू, राबड़ी और तेजस्वी- India TV Hindi Image Source : पीटीआई/फाइल लालू, राबड़ी और तेजस्वी

vई दिल्ली : लैंड फॉर जॉब केस में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू परिवार की पेशी होगी। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस मामले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी समेत कुल 17 आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। दरअसल, इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने इन आरोपियों को 4 अक्टूबर को पेश होने को कहा था। वहीं जब लालू से इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सुनवाई तो होता ही रहता है। डरनेवाला कोई काम हमने नहीं कया है।

सबूतों से प्रथम दृष्टया साबित होते हैं आरोप 

सीबीआई की स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने इन सभी और अन्य आरोपियों के खिलाफ दाखिल आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए कहा था कि भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा सहित विभिन्न अपराधों को अंजाम दिया जाना साक्ष्य से प्रथम दृष्टया प्रदर्शित होता है। आरोपपत्र को आरोपियों की गिरफ्तारी के बगैर दाखिल किये जाने का उल्लेख करते हुए स्पेशल जज ने समन जारी कर उनसे चार अक्टूबर को उसके समक्ष पेश होने को कहा था। स्पेशल जज ने कहा, ‘‘आरोपपत्र व रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेजों और सामग्री का अवलोकन करने से प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) के साथ धारा 420 (धोखाधड़ी) और 471 (दस्तावेजों की जालसाजी) तथा भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के संबद्ध प्रावधानों को पढ़े जाने से अपराध होने का पता चलता है। इसलिए, उक्त अपराधों का संज्ञान लिया जाता है।’’ 

सीबीआई ने तीन जुलाई को दाखिल किया था आरोपपत्र 

सीबीआई ने हाल में राउज एवेन्यू कोर्ट को यह सूचित किया था कि पूर्व रेल मंत्री प्रसाद पर मुकदमा चलाने के लिए जरूरी मंजूरी सक्षम अथॉरिटी से मिल गई है। सीबीआई ने इस कथित घोटाले के सिलसिले में तीन जुलाई को आरोपपत्र दाखिल किया था। लालू प्रसाद इस मामले में और चारा घोटाले के मामलों में जमानत पर हैं। इस मामले में सीबीआई द्वारा दायर किया गया दूसरा आरोपपत्र है और पहली बार तेजस्वी यादव को आरोपी के तौर पर नामजद किया गया है। सीबीआई ने लालू, उनकी पत्नी और बेटे तेजस्वी के अलावा आरोपपत्र में 14 व्यक्तियों तथा संस्थानों को भी नामजद किया है। अधिकारियों के मुताबिक, यह मामला प्रसाद के रेल मंत्री(2004-2009) रहने के दौरान रेलवे के पश्चिम जोन में ‘ग्रुप-डी’ के पदों पर नियुक्ति से संबंधित है और आरोप है कि नौकरी के बदले आरजेडी प्रमुख के परिवार के सदस्यों या सहयोगियों के नाम पर ज़मीन ली गई थी। सीबीआई ने पहला आरोपपत्र पिछले साल अक्टूबर में लालू, राबड़ी और अन्य के खिलाफ दाखिल किया था। 

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