जम्मू-कश्मीर विधानसभा में मनोनीत होंगे 5 विधायक, जानें विपक्ष की क्यों बढ़ गई टेंशन
जम्मू-कश्मीर में पहली बार विधानसभा में पांच सदस्यों को मनोनीत किया जाना है। सूत्रों की मानें तो जम्मू-कश्मीर में पांच मनोनीत सदस्य नयी सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के परिणाम आज मंगलवार 8 अक्तूबर 2024 को जारी किए जाने हैं। सभी राजनीतिक दलों के साथ-साथ आम जनता को भी परिणाम के बेसब्री से इंतजार है। आपको बता दें कि करीब 10 साल बाद जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव 2024 का आयोजन किया गया है। हालांकि, परिणाम सामने आने से पहले ही जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। दरअसल, ये विवाद जम्मू-कश्मीर विधानसभा में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने वाले पांच सदस्यों को लेकर हो रहा है। आइए जानते हैं कि पांच सदस्यों को लेकर विपक्षी दल टेंशन में क्यों हैं।
कौन होंगे 5 मनोनीत विधायक?
दरअसल, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 और 2023 में किए गए संशोधन के तहत केंद्रशासित प्रदेश के उपराज्यपाल कुल 5 सदस्यों को विधानसभा में मनोनीत कर सकते हैं। इन सदस्यों के पास में अन्य विधायकों की तरह ही शक्तियां और मतदान का अधिकार होगा। मनोनीत होने वाले सदस्यों में दो महिलाएं, विस्थापित कश्मीरी समुदाय की एक महिला समेत दो सदस्य और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के विस्थापित समुदाय के एक सदस्य शामिल हैं।
कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी ने किया विरोध
कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) ने सरकार के गठन से पहले विधानसभा के लिए 5 सदस्यों को मनोनीत किए जाने को लेकर विरोध प्रकट किया है। इन दलों ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की भी चेतावनी दी है। कांग्रेस ने ऐसे किसी भी कदम को लोकतंत्र और संविधान के मूल सिद्धांतों पर हमला बताया है। वहीं, उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि लोगों को मनोनीत करना और उसे उपराज्यपाल के पास भेजना सरकार का काम है। इनके अलावा पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि उपराज्यपाल को विधानसभा में पांच सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार देना चुनावों में परिणाम पूर्व धांधली है।
सरकार गठन में अहम भूमिका
पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा में मनोनीत होने वाले 5 सदस्य केंद्रशासित प्रदेश में नयी सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, उपराज्यपाल गृह मंत्रालय की सलाह पर 5 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर सरकार गठन के लिए 5 सदस्य मनोनीत होते हैं तो जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या बल 95 हो जाएगी। इसके बाद सरकार बनाने के लिए बहुमत की सीमा 48 सीटों की होगी। (इनपुट: भाषा)
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