झारखंड भूमि घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल हेमंत सोरेन को कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। रांची की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने भूमि घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि हेमंत सोरेन ने अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पीएमएलए कोर्ट से 13 दिनों के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत देने से इनकार कर दिया।
हेमंत सोरेन को झटका
हेमंत सोरेन ने कोर्ट को बताया था कि उनके पिता के बड़े भाई यानी उनके चाचा का निधन हो गया है। ऐसे में वह उनके श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जमानत चाहते हैं। हालांकि कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से इसका विरोध किया गया। मामले की सुनवाई खत्म होने के बाद कोर्ट ने सोरेन को जमानत देने से इनकार कर दिया। बता दें कि शनिवार की सुबह हेमंत सोरेन के पिता और झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के बड़े भाई राम सोरेन का निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक राम सोरेन लंबे समय से बीमार चल रहे थे।
31 जनवरी को हुई थी गिरफ्तारी
बता दें कि भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से अबतक करीब 3 महीने से वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। बता दें कि सोरेन की गिरफ्तारी से पहले ईडी ने उनसे 7 घंटे तक पूछताछ की थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची की बिरसा मुंडा होटवार जेल में बंद हैं। इससे पूर्व हेमंत सोरेन ने 16 अप्रैल को विशेष अदालत के सामने जमानत याचिका दायर की थी। बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई 1 मई को होने वाली है।
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