दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा नेता सुरेश नखुआ द्वारा दायर मानहानि के एक मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी को समन जारी किया है। दरअसल भाजपा नेता सुरेश करमशी नखुआ ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि राठी ने अपने वीडियो में उन्हें "हिंसक और गालीबाज ट्रोल" कहकर अपमानित किया था। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 29 जुलाई को राठी को समन जारी किया है। इस मामले की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट जज गुंजन गुप्ता ने की। अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 अगस्त को होने जा रही है। कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि ध्रुव राठी समन स्पीड पोस्ट, कूरियर और इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी भेजा जाए। बता दें कि कोर्ट में नखुआ की तरफ से वकील राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा केस लड़ रहे थे।
क्या है मामला?
दरअसल ध्रुव राठी ने यूट्यूब पर 7 जुलाई 2024 को एक वीडियो पोस्ट किया। इसी वीडियो का टाइटल था, "माई रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स, एल्विश यादव, ध्रुव राठी।" नखुआ ने ध्रुव राठी की इस वीडियो के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई और उन्होंने कहा कि ध्रुव राठी द्वारा लगाए गए आरोपों के कारण उन्हें (नखुआ) लोगों की निंदा का सामना करना पड़ रहा है। नखुआ ने कहा, वीडियो में लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं। ये आरोप दुर्भावना से लगाए गए हैं। याचिका में नखुआ के वकील ने कहा कि इससे न केवल याचिकाकर्ता के चरित्र पर संदेह पैदा होता है बल्कि समाज में अर्जित की गई सम्मान भी धूमिल हो जाती है।
ध्रुव राठी के खिलाफ याचिका
याचिका में कहा गया है कि ध्रुव राठी के वीडियो का परिणाम दूरगामी हो सकता है। इससे लोगों में उनके (नखुआ) के प्रति विश्वास कम हो सकता है। मामला दायर करते हुए उन्होंने कहा था कि ये वीडियो उनके (नखुआ) व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों क्षेत्रों को अपूरणीय रूप से प्रभावित करती है। इसका असर पूरी तरह कभी खत्म नहीं हो पाएगा। बता दें कि एल्विश यादव द्वारा आए दिन ध्रुव राठी को लेकर वीडियो बनाए जाते हैं। ऐसे में एल्विश यादव की वीडियो का जवाब ध्रुव राठी भी वीडियो के माध्यम से ही देते हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब ध्रुव राठी को लेकर विवाद मच गया है। इससे पहले भी कई बार ध्रुव राठी द्वारा विवादित वीडियो बनाया जा चुका है।
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