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Hindi News भारत राजनीति ‘तिरुपति लड्डू के मुद्दे पर लोगों से माफी मांगें चंद्रबाबू’, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बोले जगन रेड्डी

‘तिरुपति लड्डू के मुद्दे पर लोगों से माफी मांगें चंद्रबाबू’, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बोले जगन रेड्डी

आंध्र प्रदेश के तिरुपति लड्डू में पशु चर्बी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतंत्र SIT गठित करने का निर्देश देने के बाद जगन मोहन रेडड्डी ने सीएम चंद्रबाबू नायडू पर निशाना साधा है।

Chandrababu Naidu, Chandrababu Naidu Tirupati Laddu, Tirupati Laddu- India TV Hindi Image Source : FILE YSR कांग्रेस चीफ जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू।

अमरावती: आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में चढ़ाए जाने वाले लड्डू को बनाने में पशु चर्बी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक स्वतंत्र SIT गठित करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का स्वागत करते हुए YSR कांग्रेस प्रमुख YS जगन मोहन रेड्डी ने शुक्रवार को कहा कि अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को लोगों से माफी मांग लेनी चाहिए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा गठित SIT को रद्द करके सुप्रीम कोर्ट ने नायडू की ‘असली तस्वीर’ सामने ला दी है।

‘नायडू कहें कि उनसे गलती हुई है’

जगन मोहन रेड्डी ने तेलुगु देशम पार्टी यानी कि TDP की कुछ सोशल मीडिया पोस्ट दिखाकर अपने प्रतिद्वंद्वी पर निशाना साधते हुए कहा, ‘जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की है, यदि उनमें (चंद्रबाबू नायडू में) ईश्वर के प्रति कोई श्रद्धा है, तो उन्हें लोगों से माफी मांगनी चाहिए। उन्हें तिरुमला वेंकटेश्वर स्वामी के सामने प्रार्थना करके कहना चाहिये कि उनसे गलती हुई। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि वे (TDP) अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से पोस्ट जारी कर रहे हैं (गलत जानकारी फैला रहे हैं)।’ जगन रेड्डी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लड्डू में मिलावट मुद्दे पर नायडू द्वारा नियुक्त की गई SIT को भी रद्द कर दिया है।

नायडू ने किया SC के फैसले का स्वागत

सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू बनाने में एनिमल फैट के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए 5 सदस्यीय ‘स्वतंत्र’ SIT का गठन करने के साथ ही साफ किया कि वह कोर्ट का ‘सियासी लड़ाई के मैदान’ के रूप में इस्तेमाल किए जाने की अनुमति नहीं देगा। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि SIT में CBI और आंध्र प्रदेश पुलिस के 2-2 अधिकारियों के अलावा FSSAI (भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) का एक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होगा। बेंच ने निर्देश दिया कि यह उचित होगा कि जांच CBI के डायरेक्टर की निगरानी में की जाए। चंद्रबाबू नायडू ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया।

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