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Hindi News भारत राजनीति 'CBI को दिखाना चाहिए कि वह पिंजरे में बंद तोता नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? जानें

'CBI को दिखाना चाहिए कि वह पिंजरे में बंद तोता नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? जानें

शुक्रवार को दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। इसके साथ हा जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा है कि CBI को दिखाना चाहिए कि वह पिंजरे में बंद तोता नहीं' है।

CBI CAGED PARROT SUPREME COURT- India TV Hindi Image Source : PTI CBI पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी।

दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। CBI केस में कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। केजरीवाल को कोर्ट ने 10 लाख रुपये के मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत दी। केजरीवाल को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां ने सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करने तक की सलाह दे दी है। आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा है।

केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय पर सवाल 

जस्टिस भुइयां ने केजरीवाल को जमानत देते हुए सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया और कहा कि एजेंसी का उद्देश्य ईडी मामले में उन्हें जमानत दिए जाने में बाधा डालना था। जस्टिस भुइयां ने कहा कि ऐसा लगता है कि ईडी मामले में केजरीवाल को निचली अदालत से नियमित जमानत दिए जाने के बाद ही सीबीआई एक्टिव हुई और उनकी हिरासत की मांग की। 22 महीने से अधिक समय तक CBI को उन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। इस तरह की कार्रवाई से गिरफ्तारी पर ही गंभीर सवाल उठते हैं। इस पर विचार किया जा सकता है।

CBI पर सख्त टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा कि CBI को अपने पिंजरे में बंद तोते की छवि को बदलने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह दिखाना चाहिए कि वह पिंजरे में बंद तोता नहीं है। जस्टिस भुइयां ने ये भी कहा कि मैं न्यायिक अनुशासन के कारण, केजरीवाल पर लगाई गई शर्तों पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं।

बयान देने के लिए भी मजबूर नहीं किया जा सकता

जस्टिस भुइयां ने कहा कि जहां तक गिरफ्तारी के आधार का सवाल है, यह गिरफ्तारी की आवश्यकता को पूरा नहीं करती। सीबीआई गोलमोल जवाबों का हवाला देकर गिरफ्तारी को उचित नहीं ठहरा सकती और हिरासत जारी नहीं रख सकती। आरोपी को बयान देने के लिए भी मजबूर नहीं किया जा सकता। सीबीआई एक प्राथमिक जांच एजेंसी है। ऐसा कोई संकेत नहीं दिया जाना चाहिए कि जांच ठीक से नहीं की गई।

भाजपा ने क्या कहा?

सीबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की पिंजरे का तोता वाली टिप्पणी पर बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोयला गेट घोटाले के समय भ्रष्ट कांग्रेस ने सीबीआई को पिंजरे का तोता बना दिया था। उन्होंने कहा कि पिंजरे का तोता आज बाज बन चुका है। भ्रष्टाचारियों को नोच रहा है, काट रहा है, इसलिए भ्रष्टाचारियों को दर्द हो रहा है।

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