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Hindi News भारत राजनीति बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने पर क्या बोले BJP नेता बृजभूषण शरण सिंह? देखें VIDEO

बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने पर क्या बोले BJP नेता बृजभूषण शरण सिंह? देखें VIDEO

बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि दो साल बाद यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस इस नाटक में शामिल थी।

Brijbhushan Sharan Singh- India TV Hindi Image Source : PTI बृजभूषण शरण सिंह

नई दिल्ली: हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस पर बीजेपी के पूर्व सांसद और पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया है।

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, 'लगभग दो साल पहले, 18 जनवरी को इन खिलाड़ियों ने एक साजिश शुरू की थी। जिस दिन यह सब शुरू हुआ, मैंने कहा था कि यह एक राजनीतिक साजिश थी। इसमें कांग्रेस शामिल थी, दीपेंद्र हुड्डा और भूपिंदर हुड्डा भी शामिल थे। पूरी पटकथा लिखी गई, यह खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है। अब लगभग दो साल बाद यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस इस नाटक में शामिल थी।'

बीजेपी सच्चाई का पता लगा रही थी: बृजभूषण शरण सिंह

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वो (महिला पहलवान) झूठ बोल रही हैं। जिस समय वो धरने पर बैठी थीं, उस समय देश को लगा था कि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। इसलिए देश के काफी लोग और विपक्षी पार्टियां उनके साथ आ गई थीं। लेकिन बीजेपी उनके विरोध में नहीं थी।

बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि बीजेपी सच्चाई का पता लगा रही थी। अगर बीजेपी उनके विरोध में होती तो मेरे ऊपर एफआईआर नहीं लिखी जाती। अगर एफआईआर लिखी भी जाती तो चार्जशीट नहीं लगी होती। क्योंकि जिस केस और दिन की वो बात कर रही हैं, उस दिन मैं वहां था ही नहीं। फिर भी मेरे ऊपर चार्जशीट लगी है।

दिल्ली हाई कोर्ट से हालही में लगा था झटका

हालही में महिला पहलवानों से कथित यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी बृजभूषण सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा था। बृजभूषण ने उनके खिलाफ दर्ज FIR, चार्जशीट और निचली अदालत द्वारा आरोप तय करने के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। हालांकि, उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली। दिल्ली हाई कोर्ट ने बृजभूषण के वकील से मामले में एक शार्ट नोट कोर्ट में जमा करने को कहा।

याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण की याचिका की मेंटनेबिलिटी पर सवाल उठाया। दिल्ली हाई कोर्ट में 26 सितंबर को मामले में अगली सुनवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने बृजभूषण से कहा कि आप मामले में चार्ज फ्रेम होने के बाद कोर्ट क्यों आए। यह कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी गई।

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