माफिया अतीक के बेटे असद की लाल डायरी से खुलेंगे कई राज, पुश्तैनी घर के स्टोर से पुलिस ने किया बरामद
साथ ही उमेश पाल की हत्या के लिए रेकी के सबूत भी पुलिस के हाथ लगे हैं। हाल ही में प्रयागराज पुलिस ने चकिया में अतीक अहमद के पुश्तैनी घर पर छापेमारी कर अहम सबूत जुटाए।
प्रयागराज: उमेश पाल मर्डर केस के बाद पुलिस के रडार पर आ चुके माफिया डॉन अतीक के बेटे असद की लाल डायरी से अब कई अहम राज से पर्दा उठने की संभावना है। असद के पुश्तैनी घर के स्टोर से लाल डायरी बरामद हुई है। साथ ही उमेश पाल की हत्या के लिए रेकी के सबूत भी पुलिस के हाथ लगे हैं। हाल ही में प्रयागराज पुलिस ने चकिया में अतीक अहमद के पुश्तैनी घर पर छापेमारी कर अहम सबूत जुटाए।
दरअसल, अतीक अहमद के जिस घर को प्रशासन ने तोड़ा था उसके जीने सीढ़ियों) के नीचे बने स्टोर रूम से एक हरे रंग का कपड़े का बैग बरामद किया गया है। हरे रंग के इस बैग में से एक डायरी मिली है जिसे लाल रंग के कवर से ढका गया था। पुलिस सूत्रों की माने तो ये डायरी अतीक़ अहमद के बेटे और उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद की है। इस डायरी में शूटर्स को दिए गए पैसे और हथियारों का ब्यौरा है। साथ ही बैग से कुछ फोटोग्राफ भी मिली है जो उमेश पाल की रेकी से जुड़ी हुई है।
अतीक की पत्नी शाइस्ता, बेटे अली और साबिर पर और एक मुकदमा दर्ज
प्रयागराज पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड मामले में माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, बेटे अली, एक अन्य व्यक्ति मोहम्मद साबिर, राकेश उर्फ नाकेश उर्फ लाला और पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ धूमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रयागराज पुलिस की मीडिया सेल द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, 24 फरवरी, 2023 को उमेश पाल और दो पुलिसकर्मियों की हत्या के संबंध में धूमनगंज थाना में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर अभियुक्त राकेश उर्फ नाकेश उर्फ लाला को पुलिस रिमांड पर लिया गया था।
अभियुक्त राकेश ने पूछताछ में बताया कि उसने शाइस्ता परवीन द्वारा दिए गए बैग को छुपाया था। इस अभियुक्त की निशादेही पर बरामद हुए सामानों में अली अहमद की फोटो लगे हुए दो आधार कार्ड भी थे, जिसमें एक आधार कार्ड में मोहम्मद साबिर पुत्र मुन्ने सिद्धिकी का नाम है जिसपर अली अहमद पुत्र अतीक का फोटो लगी है। इस संबंध में शाइस्ता परवीन पत्नी अतीक अहमद, अली अहमद पुत्र अतीक अहमद, मोहम्मद साबिर, राकेश उर्फ नाकेश उर्फ लाला और पांच अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ शनिवार को थाना धूमनगंज में भारतीय दंड विधान की धारा 419/420/467/468/471 के तहत मुकदमा दर्ज किया।
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