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मणिपुर में फर्जी मुठभेड़ों की होगी सीबीआई जांच, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से मणिपुर में सुरक्षा बलों द्वारा 60 से अधिक कथित फर्जी मुठभेड़ों के मामलों की जांच करने को कहा।

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से मणिपुर में सुरक्षा बलों द्वारा 60 से अधिक कथित फर्जी मुठभेड़ों के मामलों की जांच करने को कहा। सीबीआई इस मामले में जनवरी 2018 में रिपोर्ट दाखिल करेगी।

न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीबीआई के निदेशक से मामले की जांच के लिए दो सप्ताह के भीतर टीम गठित करने को कहा।

ग़ौरतलब है कि पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में 1979 से 2012 के बीच उग्रवाद और हिंसा में क़रीब 1500 लोग मारे गए थे। इनमें से कई लोगों के बारे में कहा जाता है कि सुरक्षा बलों ने उन्हें फ़र्ज़ी मुठभेड़ों में कथित रूप से मौत के घाट उतार दिया था। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने मारे गए लोगों के परिजनों से कहा था कि वो उनकी मौत से जुड़े सबूत तय करें। 

मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि साल 1979 से लेकर 2012 तक क़रीब 1,528 लोग मणिपुर में फ़र्ज़ी एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। इसमें 98 नाबालिग़ और 31 औरतें भी शामिल हैं। जिन लोगों को ऐसी फ़र्ज़ी मुठभेड़ों में मारा गया, उनमें से ज़्यादातर ग़रीब या बेरोज़गार थे। अब तक जो लोग मारे गए हैं, उनमें सबसे बुज़ुर्ग 82 साल की महिला और सबसे कम उम्र वाली 14 साल की लड़की शामिल थी।

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