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पिनारई विजयन को भ्रष्टाचार मामले में सर्वोच्च न्यायालय का नोटिस

सीबीआई ने विजयन और छह अन्य को बरी करने, जबकि शेष तीन आरोपियों पर मुकदमा चलाने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के एक मामले में गुरुवार को केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन और अन्य को नोटिस जारी किया है। राज्य में तीन जलविद्युत परियोजनाओं में कथित भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दायर याचिका पर यह नोटिस जारी किया गया है। न्यायमूर्ति एन.वी. रमण और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर की पीठ ने मामले की सुनवाई पर भी रोक लगा दी है।

यह मामला केरल में तीन जलविद्युत परियोजनाओं के नवीनीकरण में धांधली से संबंधित है।

सीबीआई ने विजयन और छह अन्य को बरी करने, जबकि शेष तीन आरोपियों पर मुकदमा चलाने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

यह मामला 1990 के दशक से संबंधित है, जब विजयन केरल में ऊर्जा मंत्री थे।

उन तीन आरोपियों ने भी इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था, जिन के खिलाफ उच्च न्यायालय ने सुनवाई शुरू करने को कहा था।

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