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शैलजा,सोनी, के खिलाफ बेदखली आदेश पर रोक

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अंबिका सोनी और कुमारी शैलजा के खिलाफ जारी बेदखली आदेश निलंबित कर दिया। केंद्र सरकार की ओर से दोनों नेताओं को

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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अंबिका सोनी और कुमारी शैलजा के खिलाफ जारी बेदखली आदेश निलंबित कर दिया। केंद्र सरकार की ओर से दोनों नेताओं को 10 जून तक अपने सरकारी आवास खाली करने के आदेश जारी किए गए थे।

इस बेदखली आदेश को पूर्व मंत्रियों ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मुक्ता सेन गुप्ता ने केंद्र सरकार और राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी कर दो जून तक जवाब मांगा है।

सोनी 22, अकबर रोड और शैलजा 7, मोतीलाल नेहरू मार्ग पते वाले बंगले में रह रही हैं। ये आवास श्रेणी आठ के सरकारी बंगले हैं।

उनके वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता के.टी.एस. तुलसी ने कहा, "बेदखली का आदेश संसद में विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ सरकार की बुरी नियत से प्रेरित है।"

केंद्र सरकार की ओर से न्यायालय में अतिरिक्त महाधिवक्ता संजय जैन पेश हुए। उन्होंने न्यायालय को बताया कि सामान्य पूल में आवासों की अत्यधिक कमी है और सांसद टाइप-आठ के बंगलों में रहने के हकदार नहीं हैं।

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