A
Hindi News भारत राजनीति Office of Profit: आम आदमी पार्टी के विधायकों ने चुनाव आयोग के खिलाफ दायर याचिका वापस ली

Office of Profit: आम आदमी पार्टी के विधायकों ने चुनाव आयोग के खिलाफ दायर याचिका वापस ली

दूसरे पक्ष से किसी तरह का विरोध ना होने पर अदालत ने चुनाव आयोग के 23 जून, 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली विधायकों की याचिका ‘‘वापस ली हुई मानकर खारिज’’ कर दी।

Office-of-profit-20-AAP-MLAs-withdraw-plea-from-Delhi-HC-against-Election-Commission- India TV Hindi Office of Profit: आम आदमी पार्टी के विधायकों ने चुनाव आयोग के खिलाफ दायर याचिका वापस ली

नई दिल्ली: चुनाव आयाग की सिफारिश पर लाभ का पद रखने के लिए विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए गए आम आदमी पार्टी (आप) के 20 विधायकों ने चुनाव आयोग के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गयी अपनी याचिका वापस ले ली है। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने लाभ का पद रखने के लिए अपने खिलाफ की गयी शिकायत पर सुनवाई जारी रखने के चुनाव आयोग के फैसले को पिछले साल अगस्त में चुनौती दी थी। विधायकों ने कहा था कि जब उच्च न्यायालय संसदीय सचिवों के तौर पर उनकी नियुक्तियां रद्द कर चुका है तो चुनाव आयोग के मामले में सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है।

उन्होंने न्यायमूर्ति रेखा पल्ली के समक्ष कहा कि वे पूर्व में दायर अपनी याचका वापस लेने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने उच्च न्यायालय की एक वृहद पीठ के सामने अपनी अयोग्यता को चुनौती दी है।

दूसरे पक्ष से किसी तरह का विरोध ना होने पर अदालत ने चुनाव आयोग के 23 जून, 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली विधायकों की याचिका ‘‘वापस ली हुई मानकर खारिज’’ कर दी। प्रशांत पटेल नाम के एक व्यक्ति ने आप के 21 विधायकों के खिलाफ चुनाव आयोग में लाभ के पद से जुड़ी याचिका दायर की थी।

Latest India News