पुडुचेरी: मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली उपराज्यपाल की शक्तियों को कम करने के संबंध में सुनाए आदेश का स्वागत करते हुए इसे पुडुचेरी में भी लागू करने की मांग की और ऐसा ना होने पर अदालत का रुख करने की चेतावनी भी दी। उपराज्यपाल किरण बेदी के साथ विवादों को लेकर लंबे समय से चर्चा में बने नारायणसामी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इस बात पर जोर दिया कि फैसला इस केंद्र शासित प्रदेश पर भी ‘‘पूरी तरह लागू’’ होता है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने चेतावनी दी कि अगर उपराज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार काम नहीं किया तो वह अवमानना की याचिका दायर करेंगे। उन्होंने पत्रकारों से कहा, ‘‘मैं फैसले का स्वागत करता हूं और यह पुडुचेरी सरकार पर भी पूरी तरह लागू होता है। पुडुचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश है। यह निर्वाचित प्रतिनिधियों की ऐतिहासिक एवं बड़ी जीत है।’’ (दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मुमकिन नहीं, एलजी के पास स्वतंत्र अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट)
नारायणसामी ने किरण बेदी का नाम लिए बिना कहा, ‘‘जो भी काम सुप्रीम कोर्ट द्वारा अब दिए गए फैसले के विरोधाभासी होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार काम करने में नाकाम रहने वालों के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर करूंगा।’’
दिल्ली सरकार एवं केंद्र के बीच सत्ता की रस्साकशी पर एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि उपराज्यपाल अनिल बैजल को स्वतंत्र फैसला लेने का अधिकार नहीं है और उन्हें मंत्रिपरिषद की मदद और सलाह पर काम करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीन और कानून-व्यवस्था सहित तीन मुद्दों को छोड़कर दिल्ली सरकार के पास अन्य विषयों पर कानून बनाने एवं शासन करने का अधिकार है। नारायणसामी लगातार किरण बेदी पर रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्यों में ‘‘हस्तक्षेप’’ करने का आरोप लगाते रहे हैं।
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