रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने चारा घोटाले से संबंधित दुमका कोषागार गबन मामले में राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद को जमानत देने से इनकार कर दिया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू से कोर्ट ने 2 महीने के अंदर एक नई याचिका दाखिल करने को कहा है। लालू की जमानत याचिका पर यह सुनवाई पहले 12 फरवरी को होनी थी, लेकिन तब इसे स्थगित कर दिया गया था और फिर आज सुनवाई हुई। 12 फरवरी को हुई मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने लालू की न्यायिक हिरासत अवधि पर उनके वकील के दावे पर सवाल उठाया था और कहा कि अभी लालू ने सिर्फ 37 माह, 12 दिन ही हिरासत में काटे हैं।
'जेल से तत्काल रिहा होने की संभावना क्षीण'
जमानत याचिका के खारिज होने के साथ ही लालू के जेल से तत्काल रिहा होने की संभावना क्षीण हो गई है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने चारा घोटाले से जुड़े दुमका कोषागार मामले में प्रसाद की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि प्रसाद को अपनी कुल सजा की आधी अवधि पूरी करने के लिए अभी 2 महीने और जेल में रहना है, इसलिए जमानत याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती। जज ने उनसे दो महीने बाद फिर से याचिका दायर करने को कहा है।
स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से जूझते रहे हैं लालू
12 फरवरी को हुई सुनवाई में कोर्ट ने लालू प्रसाद और सीबीआई से RJD नेता की न्यायिक हिरासत अवधि की सत्यापित प्रति मांगी। लालू के वकील कपिल सिब्बल दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत की कार्यवाही में पेश हुए थे। बता दें कि बिहार के पूर्व सीएम को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें पेश आती रही हैं। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू को पिछले महीने रांची के एक अस्पताल में इलाज के दौरान तबीयत बिगड़ने के बाद दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया था। तब लालू के पुत्र तेजस्वी ने पिता से मिलने के बाद कहा था कि उनकी तबीयत चिंताजनक है।
पल्मोनरी एडिमा से पीड़ित थे लालू
बाद में एम्स के डॉक्टर ने कहा था कि पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद के स्वास्थ्य में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। एम्स के डॉक्टर राकेश यादव ने कहा था, 'जिस दिन उन्हें भर्ती किया गया था, उस दिन की अपेक्षा उनकी स्थिति में अब थोड़ा सुधार आया है।' डॉक्टर ने बताया था कि लालू को पल्मोनरी एडिमा हो गया है। इस रोग में फेफड़ों में अतिरिक्त द्रव जमा हो जाता है। आमतौर पर इसे निमोनिया का संक्रमण कहा जाता है।
Latest India News