रांची: चारा घोटाले के चार विभिन्न मामलों में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। दुमका कोषागार से गबन के मामले में लालू की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले सीबीआई ने पूरक शपथपत्र दाखिल किया है।
बृहस्पतिवार को सीबीआई की ओर से दाखिल इस पूरक शपथपत्र में कहा गया है कि लालू ने लगातार जेल नियमावली का उल्लंघन किया है और उनकी तबीयत भी अब स्थिर है। इसलिए, उन्हें राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), रांची से बिरसा मुंडा जेल भेज देना चाहिए। जमानत के लिए लालू की याचिका पर न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ सुनवाई करेगी। न्यायिक हिरासत से लालू यादव द्वारा बिहार के एक भाजपा विधायक को कथित तौर पर किये गये फोन के मामले में उनके खिलाफ पटना में प्राथमिकी भी दर्ज की गयी थी।
दुमका कोषागार से गबन के मामले में लालू को 14 वर्ष तक की कैद की सजा सुनाई गयी थी और इस समय उनका रांची स्थित राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में इलाज चल रहा है।
बिहार में भाजपा विधायक ललन पासवान को लालच देने के लिये कथित तौर पर फोन करने का मामला सामने आने के बाद चारा घोटाले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को रांची में रिम्स के निदेशक के बंगले से अस्पताल के पेइंग वार्ड में वापस स्थानांतरित कर दिया गया है। लालू प्रसाद को अगस्त के प्रथम सप्ताह में रिम्स निदेशक के बंगले में स्थानांतरित किया गया था। रिम्स प्रशासन ने उस समय कहा था कि रिम्स के पेइंग वार्ड में संक्रमण के खतरे को देखते हुए ही उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से निदेशक के बंगले में स्थानांतरित किया गया था।
बिहार में विधायकों की खरीद-फरोख्त के प्रयास के लिए प्रसाद की भाजपा विधायक के साथ फोन पर की गई कथित बातचीत की ऑडियो क्लिप सामने आई है। प्रसाद ने भाजपा विधायक ललन पासवान को मंगलवार को कथित रूप से उस समय फोन किया, जब पासवान भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी के साथ बैठक कर रहे थे।
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