नयी दिल्ली: मुख्यमंत्री अरवींद केजरीवाल की दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने राउज़ एवेन्यू स्थित एक बंगले पर अवैध रूप से कब्जा करने को लेकर आम आदमी पार्टी पर 27 लाख रूपए का जुर्माना लगाया है। आम आदमी पार्टी द्वारा अपने पार्टी कार्यालय के तौर पर 206, राउज़ एवेन्यू पर कब्जा बनाए रखने के मामले में पीडब्ल्यूडी ने आप के राष्टीय सचिव पंकज गुप्ता को नोटिस जारी किया है। सरकार से जुड़े सूत्रों ने कहा कि 31 मई तक का जुर्माना 27,73,802 रूपये होता है। निश्चित तौर पर यह दंडात्मक किराया है। ये भी पढ़ें: कैसे होता है भारत में राष्ट्रपति चुनाव, किसका है पलड़ा भारी, पढ़िए...
सूत्रों ने कहा कि जुर्माने की राशि लाइसेंस शुल्क की तुलना में 65 गुना है। यदि पार्टी परिसर को खाली नहीं करती है तो यह राशि बढ़कर और अधिक हो जाएगी। पीडब्ल्यूडी ने अप्रैल में आप के राष्टीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी करके उन्हें तत्काल दफ्तर खाली करने के लिए कहा था। पीडब्ल्यूडी का कहना था कि इसका आवंटन नियमों का उल्लंघन करके किया गया था।
तब पार्टी ने कहा था कि वह इस कदम के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाएगी क्योंकि अन्य पार्टयिों को भी दफ्तर बनाने के लिए बंगले आवंटित किए गए हैं। पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग द्वारा गठित शुंगलू समिति ने दफ्तर के आवंटन में अनियमितताऔं की ओर इशारा किया था। इस समिति का गठन आप सरकार द्वारा लिए गए फैसलों से जुड़ी 400 फाइलों की जांच के लिए किया गया था।
नवंबर 2015 में आप सरकार ने राज्य के दलों को जमीन आवंटन किए जाने के संदर्भ में एक नीति मंजूर की थी। तब केजरीवाल सरकार ने अगले ही साल राउज़ एोन्यू स्थित एक बंगला आप को आवंटित किया था। इससे पहले यह बंगला दिल्ली के तत्कालीन मंत्री असीम अहमद खान को आवंटित था। खान को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते बर्खास्त कर दिया गया था।
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