नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेन्द्र सिंह तोमर ने कथित फर्जी डिग्री मामले में यहां की एक सत्र अदालत में दाखिल जमानत याचिका यह कहते हुए वापिस ले ली कि उन्हें चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा जा रहा है इसलिए वह फिलहाल इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विमल कुमार यादव ने तोमर के वकील के अनुरोध को स्वीकार करते हुए दिल्ली पुलिस के वकील से जवाब देने को कहा।
अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि उन्हें जमानत याचिका वापस लेने के तोमर के अनुरोध पर कोई एतराज नहीं है क्योंकि मामले को आगे बढ़ाना है या नहीं, यह उन पर निर्भर है। तोमर की तरफ से अदालत में पेश हुए एडवोकेट हर्षित जैन ने कहा, आरोपी को चार दिन का पुलिस रिमांड दिया गया है। ऐसे में हम इस स्वतंत्रता के साथ जमानत याचिका वापस लेना चाहते हैं कि रिमांड के बाद जब उन्हें मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तो हम नए सिरे से जमानत याचिका दाखिल कर सकेंगे। इसके बाद अदालत ने तोमर को याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी।
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