रांची: राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को अदालत से बड़ी राहत मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, देवघर कोषागार मामले में रांची हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। आपको बता दें कि देवघर कोषागार मामले में सजा की आधी अवधि गुजर जाने को आधार बनाकर लालू की तरफ से जमानत याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी।
अभी जेल में ही रहेंगे लालू प्रसाद यादव
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अदालत ने लालू को अपना पासपोर्ट जमा करने का भी आदेश दिया है। आपको बता दें कि लालू ने 13 जून को झारखंड हाईकाेर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। हालांकि चाईबासा-दुमका कोषागार मामले में RJD प्रमुख को जमानत नहीं मिली है, इसलिए अभी वह जेल में ही रहेंगे। लालू के लिए राहत की बात यह है कि वकील देवघर कोषागार केस में मिले जमानत को आधार बनाकर दुमका-चाईबासा कोषागार केस में जमानत के लिए याचिका डाल सकते हैं।
अदालत ने लालू को सुनाई थी 3.5 साल की सजा चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से लगभग 89 लाख 27 की अवैध निकासी के मामले में अदालत ने 23 दिसंबर 2017 को लालू को दोषी ठहराया था। इस मामले में लालू को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 3.5 साल जेल की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, सजा की आधी अवधि काटने के बाद दोषी को जमानत दी जा सकती है, इसी आधार पर लालू ने जमानत याचिका दाखिल की थी। आपको बता दें कि लालू 17 मार्च 2018 से रांची के रिम्स में भर्ती हैं और अपना इलाज करा रहे हैं।
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