रांची: चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को रांची हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने लालू यादव की पैरोल अवधि 3 महीने बढ़ाए जाने की अपील खारिज कर दी है और उन्हें 30 अगस्त को सरेंडर करने को कहा है। फिलहाल जमानत पर बाहर चल रहे लालू ने मेडिकल आधार पर कोर्ट में जमानत बढ़ाने की अर्जी दी थी। आपको बता दें कि लालू की जमानत 17 अगस्त को 10 दिन के लिए बढ़ाई गई थी।
रांची की जेल में सजा काट रहे लालू यादव को तबीयत खराब होने के कारण जमानत दी गई थी। वह इलाज के लिए पहले नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और फिर मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टिट्यूट में दाखिल हुए थे। लालू के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि कोर्ट की ओर से याचिका खारिज होने के बाद अब वह वापस रांची के राजेंद्र इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जाएंगे। आपको बता दें कि लालू को सबसे पहले RIMS में ही भर्ती कराया गया था।
गौरतलब है कि लालू यादव चारा घोटाले के 4 मामलों में सजा काट रहे हैं। पहला मामला चाईबासा कोषागार से अवैध तरीके से 37.7 करोड़ रुपये निकालने का है जिसमें लालू समेत 44 अभियुक्त हैं। इस मामले में उन्हें 5 साल की सजा हुई है और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगा है। दूसरे मामले में देवघर सरकारी कोषागार से 84.53 लाख रुपये की अवैध निकासी पर उन्हें साढ़े तीन साल की सजा हुई है।
तीसरा मामला चाईबासा कोषागार से 33.67 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का है जिसमें 5 साल की सजा हुई है। वहीं, दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में उन्हें 2 अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा हुई और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगा।
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