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आय से अधिक संपत्ति मामला: जयललिता सभी आरोपों से बरी

नई दिल्ली: आय से अधिक संपत्ति मामले में तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता को कर्नाटक हाई कोर्ट ने सज़ा रद्द करते हुए बड़ी राहत दी है। कर्नाटक हाई कोर्ट आज अपना फैसला सुनाते हुए जयललिता

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नई दिल्ली: आय से अधिक संपत्ति मामले में तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता को कर्नाटक हाई कोर्ट ने सज़ा रद्द करते हुए बड़ी राहत दी है। कर्नाटक हाई कोर्ट आज अपना फैसला सुनाते हुए जयललिता को सभी आरोपों से बरी किया है।

आय से अधिक संपत्ति मामले में बरी होने के बाद जयललिता अब फिर से सीएम पद का चुनाव लड़ सकती हैं।

कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अभियोजन पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है।

कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद जयललिता के समर्थक खुशी माना रहे हैं। पूरे तमिलनाडु में अम्मा के समर्थक पूजा, पाठ और हवन करवा रहे थे ताकि वे बरी हो जाए और फिर से सीएम बन जायें।

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जयललिता को निचली अदालत ने 4 साल की सज़ा सुनाई थी।

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