रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की चारा घोटाले के देवघर कोषागार समेत सभी तीन मामलों में स्वास्थ्य कारणों से दी गयी अंतरिम जमानत की अवधि आज एक सप्ताह के लिए 27 अगस्त तक बढ़ा दी। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने राजद नेता की अंतरिम जमानत की अवधि बढा़ते हुये कहा कि उनकी जमानत याचिका पर 24 अगस्त को सुनवाई की जायेगी।
अदालत ने सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद के अधिवक्ताओं की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि राजद नेता को अभी उचित इलाज के लिए और समय की आवश्यकता है। अदालत ने लालू यादव को दी गयी अंतरिम जमानत की अवधि एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दी। पहले उन्हें 20 अगस्त तक के लिए अंतरिम जमानत मिली हुई थी।
अदालत ने लालू प्रसाद यादव को इलाज के लिए दायर अंतरिम याचिका पर सुनवाई करते हुए 11 मई को छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत स्वीकृत की थी जिसकी अवधि बाद में समय समय पर बढ़ाई जाती रही है। हालांकि देवघर मामले में अदालत ने लालू की नियमित जमानत याचिका 23 फरवरी को खारिज कर दी थी और कहा था कि उनके खिलाफ आपराधिक मामलों की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती।
अदालत में लालू को चिकित्सिकीय आधार पर अंतरिम जमानत देने की याचिका दायर की गयी थी जो न्यायमूर्ति अपरेश सिंह की पीठ के सामने सुनवाई के लिए लगी थी। लालू के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि उन्होंने अदालत में देवघर के साथ चाईबासा और दुमका कोषागार मामलों में भी अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिकाएं दायर की थीं और अदालत ने आज भी तीनों मामलों में सुनवाई कर एक साथ लालू यादव को राहत दी।
लालू यादव दुमका कोषागार मामले में चौदह वर्ष की सजा सुनाये जाने के बाद से यहां स्थित रिम्स अस्पताल से दिल्ली स्थित एम्स में इलाज के लिए चले गये थे। एम्स में इलाज कराने के बाद तीस अप्रैल को वह रिम्स वापस लाये गये थे जहां न्यायिक हिरासत में उनका इलाज चल रहा था।
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