नई दिल्ली: आईआरसीटीसी घोटाला मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने दोनों को एक-एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। आईआरसीटीसी मामले में अदालत ने लालू प्रसाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों को 31 अगस्त को अदालत में पेश होने के लिए समन भेजा था।
दिल्ली रवाना होने के पूर्व राबड़ी देवी और तेजस्वी ने पटना में पत्रकारों से कोई खास बात नहीं की। तेजस्वी ने सिर्फ इतना कहा, "न्यायिक प्रक्रिया है, पूरा तो करना ही होगा।"
मामला 2006 में रांची और पुरी में दो आईआरसीटीसी होटलों के अनुबंधों के आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित है, जिसमें आरोप है कि रेल मंत्री रहते लालू ने एक निजी कंपनी द्वारा पटना में एक महत्वपूर्ण जगह पर तीन एकड़ का व्यावसायिक प्लॉट बतौर रिश्वत लिया था।
यह एक ऐसा मामला है जिसमें तेजस्वी यादव पहली बार कोर्ट में एक आरोपी के रूप में पेश होंगे। हालांकि लालू यादव के समर्थकों का कहना है कि इस मामले में जहां राबड़ी देवी और पार्टी सांसद प्रेम गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता को महिला होने के आधार पर जमानत मिलने की संभावना अधिक है वहीं तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ जेल और बेल का मामला उनके खिलाफ साक्ष्य और उसके बचाव के बीच तर्क में कौन किस पर भारी पड़ता है, इसके पर सारा कुछ निर्भर करता है।
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