नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की 2 राज्यसभा सीटों पर अलग-अलग उपचुनाव कराने के खिलाफ दायर की गई कांग्रेस की याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने इन 2 सीटों पर अलग-अलग उपचुनाव कराने का फैसला किया था, जबकि कांग्रेस दोनों सीटों पर एक साथ चुनाव चाहती थी। दरअसल, दोनों सीटों पर अलग-अलग चुनाव होने की हालत में कांग्रेस को एक भी सीट मिलनी मुश्किल थी, जबकि अलाग-अलग चुनाव की हालत में उसके हिस्से एक सीट आ सकती थी। यही वजह है कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था। जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस सूर्यकांत की अवकाश पीठ ने आयोग से सोमवार तक जवाब देने के लिए कहा और मामले की सुनवाई के लिए मंगलवार का दिन मुकर्रर कर दिया था। याचिका का विरोध करते हुए चुनाव आयोग के वकील ने दलील दी थी कि, ‘यह पहली बार है कि अनुच्छेद 32 शीर्ष अदालत के समक्ष पेश किया गया है, जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर सीधे न्यायालय के समक्ष जा सकता है।’
अदालत ने हालांकि स्पष्ट किया था कि अमरेली से कांग्रेस विधायक और विधानसभा में विपक्ष के नेता परेशभाई धणानी की ओर से दाखिल याचिका में मेरिट है। अपनी याचिका में धणानी ने चुनाव आयोग द्वारा दो राज्यसभा सीटों के लिए अलग-अलग उपचुनाव कराने के निर्णय का विरोध किया। याचिका में मामले की जल्द सुनवाई का आग्रह किया गया, क्योंकि दोनों सीटों पर चुनाव पां जुलाई को प्रस्तावित है। ये सीटें भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और स्मृति ईरानी के हालिया लोकसभा चुनाव में जीत के बाद खाली हुई थीं।
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