नई दिल्ली: दिल्ली की आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की आयोग्यता मामले में चुनाव आयोग ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ फैसला दिया है। चुनाव आयोग ने लाभ के पद मामले में AAP के 20 विधायकों अयोग्य करार दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आयोग ने रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रपति के पास अंतिम मुहर के लिए भेज दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद AAP के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाएगी। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने इससे पहले आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को 'लाभ का पद' मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इस मामले में पहले 21 विधायक शामिल थे, लेकिन राजौरी गार्डन से विधायक जरनैल सिंह ने पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्रियों के लिए विधायकों को ही संसदीय सचिव के पद पर तैनात किया था। 'लाभ के पद' का हवाला देकर इस मामले में सदस्यों की सदस्यता भंग करने की याचिका डाली गई थी। इसको लेकर प्रमुख विपक्षी दलों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। वहीं, प्रशांत पटेल नाम के शख्स ने इन नियुक्तियों के खिलाफ राष्ट्रपति के पास याचिका दायर की थी और आरोप लगाया था कि ये 21 विधायक लाभ के पद पर हैं, इसलिए इनकी सदस्यता रद होनी चाहिए। आइए, अब जानते हैं किन 20 विधायकों पर लटकी है सदस्यता खत्म होने की तलवार:
AAP के इन 20 विधायकों को चुनाव आयोग ने ठहराया अयोग्य:
Image Source : India TVAAP 20 MLAs Infographics
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