नयी दिल्ली: भाजपा और बजरंग दल के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक बयान देने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ बुधवार को दिल्ली की एक अदालत में मानहानि का मामला दायर किया गया। सिंह के खिलाफ इस शिकायत पर संज्ञान लेना है या नहीं, इस विषय पर विचार करने के लिए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने नौ अक्टूबर की तारीख तय की है। कांग्रेस नेता ने 31 अगस्त को कथित तौर पर कहा था, ‘‘भाजपा और बजरंग दल पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसी ‘आईएसआई’ से धन ले रहे हैं।’’
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अपने कथित बयानों के जरिए सिंह ने भाजपा, इसके नेताओं और लोगों की भावनाओं को आहत कर गंभीर अपराध किया है। भाजपा सदस्य राजेश कुमार ने शिकायत में कहा, ‘‘यह बयान आरोपी व्यक्ति, जो कि संसद सदस्य हैं, द्वारा राजनीतिक पार्टी--भाजपा--को शर्मिंदा और अपमानित करने के मकसद से दिया गया था।’’ इसमें कहा गया है कि सिंह ने ऐसा कोई विश्वसनीय स्रोत या सबूत नहीं मुहैया किया, जिस पर उनका बयान आधारित था।
शिकायत में कहा गया है कि अदालत से आरोपी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत समन जारी करने तथा इस तरह के गैर कानूनी एवं अनैतिक कृत्य के लिए आरोपी व्यक्ति को सजा देने के वास्ते मुकदमा चलाने का अनुरोध किया जाता है। शिकायत में कहा गया है कि उनका (सिंह का) बगैर किसी आधार के विवादास्पद बयान देने का अतीत रहा है। साथ ही, इसमें सिंह पर इस तरह का ‘आदतन अपराध’ करने का आरोप भी लगाया गया है।
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