हैदराबाद: CBI की एक विशेष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी को पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आंध्र के सीएम से कहा है कि वह 10 जनवरी को पेश हों। आपको बता दें कि रेड्डी ने उन्हें निजी पेशी से छूट दिए जाने का अनुरोध करने संबंधी याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई के दौरान अदालत ने यह आदेश दिया। जगन के पास इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देने का विकल्प मौजूद है।
गौरतलब है कि जगन रेड्डी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, वह मुख्यमंत्री के तौर पर अपने व्यस्त कार्यक्रम का हवाला देकर सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुए हैं। अदालत हर शुक्रवार को मामले की सुनवाई कर रही है। अदालत ने इससे पहले भी उनकी इसी तरह की याचिका खारिज कर दी थी। रेड्डी को हैदराबाद में मई 2012 में गिरफ्तारी के बाद सितंबर 2013 में चंचलगुडा जेल से जमानत पर रिहा किया गया था। CBI की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर करते हुए आदेश दिया था कि वह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से गवाहों को प्रभावित नहीं करें।
उन्हें मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश होने को कहा गया था। सुनवाई से छुट की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जगन के वकील से कहा कि उनके मुवक्किल को पहले ही एक साथ 10 छूट दी जा चुकी है इसलिए अब कोई और अधिक छूट नहीं दी जाएगी। इसके अलावा कोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के महासचिव और राज्यसभा सदस्य वी विजया साई रेड्डी को भी 10 जनवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।
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