कोलकाता: पश्चिम बंगाल में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की ‘रथ यात्रा’ को अनुमति देने वाला एकल पीठ का आदेश शुक्रवार को रद्द कर दिया। बता दें कि गुरुवार को कोर्ट ने बंगाल में बीजेपी की रथयात्रा के लिए अनुमति दे दी थी।
मुख्य न्यायाधीश देबाशीष कारगुप्ता और न्यायमूर्ति शम्पा सरकार की खंडपीठ ने मामला वापस एकल पीठ के पास भेजते हुए कहा कि वह इस पर विचार करते वक्त राज्य सरकार की ओर से दी गई खु्फिया जानकारी को ध्यान में रखे। दो न्यायाधीशों की पीठ ने यह आदेश राज्य सरकर की अपील पर सुनवाई के बाद दिया जिसमें उसने एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी।
पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के उस आदेश को डिविजन बेंच में चुनौती दी थी, जिसमें बीजेपी को रथयात्रा निकालने की अनुमति दी गई थी। चीफ जस्टिस देबाशीष कारगुप्ता और जस्टिस शंपा सरकार की डिविजन बेंच ने केस को वापस सिंगल बेंच को भेजते हुए कहा है कि वह राज्य सरकार की एजेंसियों के इनपुट्स को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार करे। बता दें कि आज के फैसले का यह मतलब नहीं है कि बीजेपी की रथयात्रा पर हाई कोर्ट ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। यह रोक अंतरिम है और सिंगल बेंच एक बार फिर राज्य सरकार की एजेंसियों के इनपुट्स को मद्देनजर रखते हुए अपना फैसला सुनाएगी।
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