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मोदी को अपशब्द कहने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी की गिरफ्तारी के आदेश

नई दिल्ली: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी की गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। किशनगंज के एसपी राजीव रंजन ने ओवैसी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। अकबरुद्दीन पर

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नई दिल्ली: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी की गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। किशनगंज के एसपी राजीव रंजन ने ओवैसी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है।

अकबरुद्दीन पर पीएम मोदी के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है। साथ ही उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का भी आरोप है।

इस पर एमआईएम के प्रमुख असदउद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम एफआईआर की आधिकारिक कॉपी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज हुई है, गिरफ्तारी के आदेश एसपी ने दिए हैं। हम इसके साथ कानूनी तरीके से निपटेंगे।

बता दें कि कुछ दिन पहले एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्‍होंने भारतीय प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्‍पणी की थी। प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी ने सोमवार को किशनगंज पुलिस स्टेशन में अकबरुद्दीन के खिलाफ केस दर्ज कराया था।

आदर्श आचार संहिता के दौरान भारतीय दंड संहिता के 153ए के तहत कोई भी व्यक्ति धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, संप्रदाय आदि के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देगा या सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कार्य करेगा, वह तीन वर्ष तक कारावास या जुर्माना से दंडित किया जाएगा।

आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत की धारा 125 के तहत कोई भी व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान धर्म, वंश, जाति समुदाय या भाषा के जरिए भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देगा या प्रयास करेगा तो यह संज्ञेय अपराध का दोषी होगा।

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