नई दिल्ली: देश में बीते कुछ समय से बुलडोजर खूब चर्चा में रहा है। दरअसल अवैध निर्माणों की तोड़फोड़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बीते दिनों बुलडोजर यूपी में काफी चर्चा में रहा, जब योगी सरकार ने माफियाओं पर कार्रवाई के तहत उनके अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलवा दिया। इसके बाद मध्य प्रदेश के खरगोन में भी बुलडोजर चला और फिर दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी बुलडोजर की आवाज सुनाई दी।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि बुलडोजर किसने बनाया था? दरअसल दुनिया में बुलडोजर का आविष्कार जेम्स कमिंग्स और जे अर्ल मैकलियोड ने साल 1923 में किया था। ये दोनों लोग अमेरिका के कंसास में रहते थे। इन दोनों ने सबसे पहले एक ऐसा ब्लेड तैयार किया था, जो ज्यादा मात्रा में जमीन से मिट्टी को हटा सकता था। इसके पीछे का उद्देश्य ये था कि खेती में किसानों को आराम मिले और कम मेहनत पड़े।
उस समय में खेती के लिए जहां जमीन उबड़ खाबड़ होती थी, वहां बुलडोजर के जरिए जमीन को प्लेन किया जाता था। 1925 में इसका अमेरिकी पेटेंट भी करवा लिया गया।
प्रॉपर्टी कब अवैध या अतिक्रमण के दायरे में आती है?
जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करता है तो उसे अतिक्रमण कहते हैं। इस बारे में आर्टिकल 300 A के मुताबिक, कानूनी आदेश के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि देश में जमीन को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक कृषि योग्य जमीन होती है और दूसरी बिना कृषि योग्य जमीन होती है। अगर कृषि योग्य जमीन पर किसी तरह का निर्माण किया जाता है तो वह अतिक्रमण या अवैध कहलाता है। क्योंकि वह जमीन केवल कृषि के लिए ही है।
इसी तरह अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में घुस जाता है और उसमें जबरदस्ती रहने लगता है तो यह भी अतिक्रमण के दायरे में आता है। इसके लिए आईपीसी 1860 धारा 441 में विस्तृत रूप से बताया गया है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति म्यून्सिपल कॉरपोरेशन के नियमों को तोड़कर कोई निर्माण करता है तो वह भी अतिक्रमण के दायरे में आता है।
Latest India News