Vande Bharat Train: देसी बुलेट ट्रेन कही जाने वाली वंदे भारत ट्रेन लगातार दूसरे दिन भी हादसे का शिकार हो गई। गुजरात में शुक्रवार को लगातार दूसरी बार यह ट्रेन मवेशी से टकरा गई। हादसे के बाद ट्रेन के अगले हिस्से में मामूली रूप से क्षती हुई है। यह हादसा गांधीनगर से मुंबई जाते समय कंजारी और आनंद स्टेशन के बीच हुआ। अधिकारियों ने बताया कि गुजरात के आणंद स्टेशन के पास एक गाय से टकरा गई, जिससे ट्रेन का अगला हिस्सा मामूली रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। शुक्रवार की घटना दोपहर तीन बजकर 48 मिनट पर मुंबई से 432 किलोमीटर दूर आणंद में हुई। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, ''ट्रेन के अगले हिस्से को मामूली नुकसान पहुंचा है।'' उन्होंने कहा कि सभी यात्री सुरक्षित हैं।
एक दिन पहले ही भैंस की झुंड से टकराई थी ट्रेन
बता दें कि एक दिन पहले ही भारत की पहली हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन गुरुवार को एक दुर्घटना का शिकार हो गई थी। इस दुर्घटना में जान माल का नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन ट्रेन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। वंदे भारत को मुंबई सेंट्रल कोचिंग केयर सेंटर में ठीक किया गया है। वंदे भारत और रेलवे इंजीनियर सुपरवाइजर और काम करने वाले लोगों ने इसे मिलकर ठीक किया है। इसके अगले हिस्से को फिर से जोड़ दिया गया है। अब ये ट्रेन फिर से अहमदाबाद और मुंबई ट्रैक पर दौड़ेगी। वंदे भारत ट्रेन गुरुवार सुबह 11:18 बजे हादसे का शिकार हो गई थी। ट्रेन वटवा और मणिनगर स्टेशन के पास जानवरों के झुंड से टकरा गई थी। यह ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के लिए आ रही थी। हादसे में वंदे भारत ट्रेन के फ्रंट का हिस्सा टूट कर नीचे गिर गया था।
ट्रेन से टकराने वाली भैंस के मालिक के पर मामला दर्ज
वंदे भारत ट्रेन से टक्कर होने वाली भैंस के अज्ञात मालिक के खिलाफ रेलवे के आरपीएफ ने मामला दर्ज किया है। पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ प्रवक्ता (अहमदाबाद मंडल) जितेंद्र कुमार जयंत ने कहा, आरपीएफ ने अहमदाबाद में वटवा और मणिनगर रेलवे स्टेशनों के बीच वंदे भारत ट्रेन के रास्ते में आने वाली भैंसों के अज्ञात मालिकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। रेल अधिकारियों का कहना है कि गुजरात में गाय-भैंस पालने वाले वंदे भारत के टाइम टेबल से वाकिफ नहीं हैं। यही वजह है कि भैंसों के झुंड पटरियों पर आ गया। उन्हें जागरूक करने के लिए अब एक अभियान चलाया जाएगा। भैंस मालिक के खिलाफ धारा 147 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। जिसके मुताबिक रेलवे प्रॉपर्टी में अनाधिकृत तरीके से घोषणा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है।
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