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Hindi News भारत राष्ट्रीय शख्स ने खरीदी थी ₹4499 की जींस, 5 बार धुलने के बाद फीका पड़ा रंग; केस किया तो मिला रिफंड

शख्स ने खरीदी थी ₹4499 की जींस, 5 बार धुलने के बाद फीका पड़ा रंग; केस किया तो मिला रिफंड

हरिहरन बाबू नाम के शख्स ने वैन ह्यूसेन कंपनी की जींस खरीदी थी और 3 महीने बाद उन्होंने पाया कि उनकी जींस का रंग फीका पड़ गया था और उसने अपना असली कलर खो दिया था।

Van Heusen, Aditya Birla Fashion, Aditya Birla Fashion and Retail- India TV Hindi Image Source : REPRESENTATIONAL IMAGE 5 बार धुलाई के बाद ही जींस का कलर फीका पड़ गया था।

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रहने वाले एक शख्स ने अपनी जींस का रंग फीका पड़ने पर कंपनी पर केस कर दिया। 'टाइम्स ऑफ इंडिया' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कंज्यूमर कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई की और फैशन रिटेलर आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड (ABFRL) को आदेश दिया कि वह जींस का पूरा पैसा रिफंड करे और एक हजार रुपये अतिरिक्त मुआवजे के रूप में दे। शख्स का आरोप था कि सिर्फ 5 बार धोने के बाद उसकी जींस का रंग फीका पड़ गया था।

शोरूम के लोगों ने दिया था ये जवाब

पश्चिमी बेंगलुरु के रहने वाले हरिहरन बाबू एके ने पिछले साल अप्रैल में अपने घर के पास स्थित आदित्य बिड़ला शोरूम से 4,499 रुपये में वैन ह्यूसेन कंपनी की नीले रंग की जींस खरीदी थी। हालांकि, 3 महीने के अंदर हरिहरन ने कथित तौर पर पाया कि उनकी जींस का रंग उसे सिर्फ 5 बार धोने के बाद ही फीका पड़ गया है। ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ की रिपोर्ट में कहा गया है कि जब उन्होंने शोरूम में शिकायत की और रिफंड की मांग की, तो उनसे कहा गया कि जींस में इस्तेमाल की गई ‘इंडिगो डाई’ कपड़ा धुलने पर धीरे-धीरे अपना रंग खो देती है।

फरवरी में कोर्ट ने सुना दिया फैसला

शोरूम के जवाब से असंतुष्ट हरिहरन ने इसके बाद शहर के उपभोक्ता निवारण आयोग से संपर्क किया। पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुए इस मुकदमे का फैसला इस साल फरवरी में आया। कंज्यूमर फोरम के जजों ने कहा कि कंपनी ने ग्राहक को कपड़े धोने को लेकर इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि नोटिस भेजे जाने के बावजूद कंपनी का कोई प्रतिनिधि नहीं आया, और न ही ग्राहक को सही बिल दिया गया। कोर्ट ने 2 महीने के अंदर कंपनी द्वारा शख्स को जींस के लिए 4,016 रुपये का  रिफंड और 1,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।

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