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Hindi News भारत राष्ट्रीय विधायकों की खरीद-फरोख्त मामला, तेलंगाना ने की HC के आदेश पर रोक लगाने की मांग

विधायकों की खरीद-फरोख्त मामला, तेलंगाना ने की HC के आदेश पर रोक लगाने की मांग

हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सोमवार को विधायकों के खरीद-फरोख्त मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को ट्रांसफर करने के एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली सरकार की अपील को खारिज कर दिया था।

प्रतीकात्मक फोटो- India TV Hindi Image Source : REPRESENTATIVE IMAGE प्रतीकात्मक फोटो

तेलंगाना सरकार ने मंगलवार को हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में एक दिन पहले सुनाए गए आदेश को निलंबित करने की मांग की, ताकि वह इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सके। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सोमवार को विधायकों के खरीद-फरोख्त मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को ट्रांसफर करने के एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली सरकार की अपील को खारिज कर दिया था।

न्यायमूर्ति बी. विजय सेन रेड्डी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मंगलवार को याचिका पर सुनवाई की। हालांकि, इसने महाधिवक्ता बीएस प्रसाद को मुख्य न्यायाधीश उज्जल भुइयां से अनुमति लेने के लिए कहा। महाधिवक्ता ने पीठ को बताया कि वह बुधवार को मुख्य न्यायाधीश से संपर्क करेंगे। मुख्य न्यायाधीश भुइयां और न्यायमूर्ति एन तुकारामजी की खंडपीठ ने सोमवार को राज्य सरकार और विधायक पायलट रोहित रेड्डी की याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें भारत राष्ट्र समिति (BRS) के चार विधायकों को कथित रूप से अवैध शिकार के मामले में सीबीआई को ट्रांसफर करने के एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई थी।

'आदेश को गलत नहीं ठहराया जा सकता' 

इसने फैसला सुनाया कि एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश को गलत नहीं ठहराया जा सकता और इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। 27 दिसंबर, 2022 को जस्टिस बी विजयसेन रेड्डी ने विधायकों के पोचगेट मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने उस सरकारी आदेश को भी कैंसिल कर दिया था, जिसके तहत मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की ओर से विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया था।

एकल न्यायाधीश ने आरोपी पुजारी रामचंद्र भारती, पुजारी सिम्हायाजी और रेस्टोरेंट मालिक नंदू कुमार की याचिकाओं पर यह आदेश सुनाया था कि उन्हें एसआईटी जांच पर भरोसा नहीं है। जज ने यह भी कहा था कि मीडिया को जांच सामग्री तक पहुंच नहीं दी जानी चाहिए थी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया है कि मुख्यमंत्री को खोजी सामग्री किसने मुहैया कराई।

निष्कर्ष पर आने के आदेश को गलत बताया था

राज्य सरकार की ओर से दायर अपील पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के वकील और वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने बिना किसी संदेह से परे बिना किसी सामग्री के अभियुक्तों और बीजेपी की आशंकाओं के आधार पर निष्कर्ष पर आने के लिए एकल न्यायाधीश के आदेश को गलत बताया था। दवे ने अदालत से कहा कि एक बार अदालत में सबूत जमा कर दिए जाने के बाद यह एक सार्वजनिक दस्तावेज बन जाता है और मुख्यमंत्री की ओर से मीडिया को सार्वजनिक दस्तावेज का खुलासा करने को जांच एजेंसी की ओर से सामग्री का रिसाव नहीं माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि जहां बीजेपी अन्य दलों के विधायकों को लुभाकर राज्य सरकारों को गिरा रही है, वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री की ओर से भाजपा द्वारा खेली जा रही राजनीति को लाखों वोटर्स के ध्यान में लाने में कुछ भी गलत नहीं है।

तीनों आरोपियों को साइबराबाद पुलिस ने 26 अक्टूबर, 2022 की रात को हैदराबाद के पास मोइनाबाद के एक फार्महाउस से गिरफ्तार किया था, जब वह कथित रूप से भारी धन की पेशकश के साथ बीआरएस के चार विधायकों को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। साइबराबाद पुलिस ने एक विधायक पायलट रोहित रेड्डी की गुप्त सूचना पर छापा मारा। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए 100 करोड़ रुपये और तीन अन्य को 50-50 करोड़ रुपये की पेशकश की। राज्य सरकार ने बाद में मामले की जांच के लिए हैदराबाद पुलिस आयुक्त सीवी आनंद की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया था।

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