नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहर ही खराब श्रेणी में पहुंच गया है। ऐसे में दिल्ली-एनसीआर में रह रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले को लेकर सुप्रीम ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की ऑड-ईवन योजना को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए वाहनों की ऑड-ईवन जैसी योजनाएं महज दिखावा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर सरकार को ठोस उपाय करने के लिए कहा है। साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट वायू प्रदूषण के इस मामले पर अगली सुनवाई 10 नवंबर को करेगा।
दिल्ली सरकार में फिर से ऑड-ईवन
बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली में फिर से ऑड-ईवन सिस्टम लागू करने की घोषणा की थी। दिल्ली सरकार ने 13 नवंबर से 20 नवंबर तक के लिए ये सिस्टम लागू करने का ऐलान किया था। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से ये फैसला सोमवार को लिया गया था। इसके अलावा भी दिल्ली में 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों की क्लास ऑफलाइन होगी। यानी उन्हें स्कूल जाना होगा। वहीं 6वीं क्लास से ऊपर के बच्चों की क्लास ऑनलाइन होगी। अभी ऑफिसों को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
पराली जलाने पर लगाई फटकार
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पराली जलाने को लेकर भी दिल्ली के पड़ोसी राज्यों को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से पराली जलाने पर रोक लगाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब से कहा कि हमारा मानना है कि हर समय राजनीतिक लड़ाई नहीं हो सकती। हम चाहते हैं कि यह (पराली जलाना) बंद हो। हम नहीं जानते कि आप यह कैसे करते हैं, यह आपका काम है। लेकिन इसे रोका जाना चाहिए। तुरंत कुछ करना होगा। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। वायु प्रदूषण की वजह से लोग अपने घरों से निकलने से भी कतरा रहे हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली में वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में बनी हुई है। आनंद विहार में एक्यूआई 432, आर के पुरम में 437, पंजाबी बाग में 439 और न्यू मोती बाग में 410 दर्ज किया गया।
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