बेंगलुरु: 2019 में हुए पुलवामा आतंकी हमले का जश्न मनाने वाले एक शख्स को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने CRPF के काफिले पर हुए आत्मघाती हमले का जश्न मनाने वाले इंजीनियरिंग के एक छात्र को 5 साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इसके अलावा शख्स पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। थर्ड सेमेस्टर के छात्र रशीद को 14 फरवरी 2019 को किए गए फेसबुक पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया गया था।
स्पेशल यूनिट को ट्रांसफर हुआ था केस
बेंगलुरु के एक जाने-माने कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स ऐंड कम्युनिकेशन के तीसरे सेमेस्टर के छात्र फैज रशीद ने CRPF के जवानों पर हुए बर्बर आतंकवादी हमले का समर्थन किया था। उसने फेसबुक पर इसके बारे में पोस्ट करके देश की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती दी थी। उसकी फेसबुक पोस्ट को लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला था जिसके बाद बेंगलुरु में बनासवाड़ी पुलिस ने उसके खिलाफ FIR दर्ज की थी। पुलिस ने IPC और UAPA की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर इसे CCB की स्पेशल यूनिट को ट्रांसफर कर दिया था।
आतंकी हमले में शहीद हुए थे 40 जवान
आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसका मोबाइल जब्त कर लिया गया था और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) से रिपोर्ट लेने के बाद स्पेशल NIA कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई। फरवरी 2019 में हुई अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही रशीद जेल में था क्योंकि उसकी जमानत अर्जियां लगातार खारिज होती रहीं। 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा आतंकी हमले में जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर CRPF के जवानों को ले जा रही गाड़ियों के काफिले पर एक आत्मघाती हमलावर ने हमला कर दिया था जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे।
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