Sidhu Moose Wala Murder: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को पंजाबी गायक एवं कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या के कथित आरोपी और जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की ओर से दायर उस अर्जी पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उसने जेल अधिकारियों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया था कि वे उसकी हिरासत पंजाब पुलिस को न सौंपें। यह जानकारी अदालत के एक सूत्र ने दी।
विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने कहा कि आरोपी के पास अदालत के समक्ष आवेदन दायर करने का कोई आधार नहीं है। अर्जी में तिहाड़ जेल के अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि बिश्नोई के खिलाफ पंजाब या किसी अन्य राज्य पुलिस के किसी भी पेशी वारंट के बारे में अदालत को पूर्व सूचना दी जाए और किसी अन्य राज्य की पुलिस को उसकी हिरासत न दी जाए। इसमें आरोप लगाया गया है कि आरोपी को राजनीतिक रंजिश के चलते पंजाब पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ किए जाने की आशंका है।
आरोपी यहां कड़े मकोका (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण) अधिनियम के तहत किए गए अपराध के मामले में मुकदमे का सामना कर रहा है। अर्जी में कहा गया है कि किसी भी राज्य की पुलिस उसके खिलाफ लंबित किसी मामले की जांच उसके यहां तिहाड़ जेल में रहते हुए और उसे हिरासत में लिए बिना कर सकती है या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उसे किसी अन्य अदालत में पेश कर सकती है।
अर्जी में कहा गया है कि यदि उसके पेशी वारंट की अनुमति दी जाती है, तो आरोपी के वकीलों को सूचित किया जाए और उसकी हिरासत उचित सुरक्षा व्यवस्था की शर्त के साथ दी जाए। पंजाब पुलिस ने रविवार को कहा कि लोकप्रिय गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या एक गिरोहों के बीच आपसी रंजिश का परिणाम है और इसमें लॉरेंस बिश्नोई गिरोह शामिल है। मूसेवाला की रविवार को पंजाब के मानसा जिले में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
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