नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका देते हुए फिल्म द केरल स्टोरी की प. बंगाल में रिलीज पर लगे बैन को हटा दिया है। बंगाल सरकार ने फिल्म द केरल स्टोरी की रिलीज पर बैन लगा दिया था। अदालत में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस प्रतिवेदन पर संज्ञान लिया कि तमिलनाडु में फिल्म पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सरकार सिनेमाघरों को सुरक्षा प्रदान करेगी।
कानून-व्यवस्था कायम रखना राज्य की ड्यूटी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कानून का इस्तेमाल सार्वजनिक असहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जा सकता है, वरना सभी फिल्मों को लेकर ऐसी ही स्थिति पैदा होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून-व्यवस्था कायम रखना राज्य का कर्तव्य है।
सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि फिल्म को मिले प्रमाण-पत्र को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसले के लिए कार्यवाही से पहले वह ‘द केरल स्टोरी’ देखना चाहेगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच फिल्म को सीबीएफसी प्रमाणपत्र दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई करेगी।
चीफ जस्टिस डी.वाई.चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से प्रमाण-पत्र प्राप्त है और कानून-व्यवस्था बरकरार रखना प्रदेश सरकार का दायित्व है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, खराब फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलती हैं।' शीर्ष अदालत ने कहा, “कानून का इस्तेमाल सार्वजनिक असहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जा सकता है, वरना सभी फिल्मों को लेकर ऐसी ही स्थिति पैदा होगी।' (इनपुट-एजेंसी)
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