'Rashtrapatni' row: भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की शिकायत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी के लिए लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ मध्य प्रदेश में एफआईआर दर्ज की गई है। एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को बताया कि डिंडोरी पुलिस थाने में अलग-अलग समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने सहित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी को कार्रवाई के लिए नई दिल्ली के थाना संसद मार्ग में भेज दिया गया है।
डिंडोरी कोतवाली से FIR दिल्ली ट्रांसफर
मध्य प्रदेश की डिंडोरी कोतवाली पुलिस थाना प्रभारी सी के सिरामे ने कहा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे की शिकायत पर अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 (ए) (1) और 505 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘प्राथमिकी को डिंडोरी के पुलिस अधीक्षक संजय सिंह ने अवलोकन और जांच के लिए दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दिया है।’’ सिंह ने रविवार को मीडिया को बताया कि चूंकि यह घटना नई दिल्ली में हुई थी, इसलिए प्राथमिकी को कार्रवाई के लिए नई दिल्ली के थाना संसद मार्ग में भेज दिया गया है। अपनी शिकायत में धुर्वे ने दावा किया कि चौधरी की टिप्पणी से आदिवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।
‘राष्ट्रपत्नी’ वाली टिप्पणी के लिए राष्ट्रपति से माफी मांगी
गौरतलब है कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अपनी उस टिप्पणी के लिए माफी मांग ली, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति को ‘राष्ट्रपत्नी’ कहकर संबोधित किया था। उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिये भूलवश एक गलत शब्द का इस्तेमाल किया। चौधरी ने कहा, ‘‘मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह जुबान फिसलने से कारण हुआ। मैं माफी मांगता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसे स्वीकार करें।’’ चौधरी द्वारा राष्ट्रपति ‘‘राष्ट्रपत्नी’’ कहकर संबोधित किए जाने को लेकर बृहस्पतिवार को बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। बता दें कि इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और कांग्रेस ने एक-दूसरे पर तीखे प्रहार किये और संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही भी बाधित हुई थी।
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