इडुक्की: केरल की एक अदालत ने अपनी पत्नी की 14 साल की रिश्ते की बहन के साथ रेप करने और उसे गर्भवती करने के जुर्म में गुरुवार को एक शख्स को कुल 80 साल की सजा सुनाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, शख्स ने इस वारदात को सूबे के इडुक्की जिले में 2020 में अंजाम दिया था। अदालत ने नाबालिग के साथ रेप करने के दोषी शख्स पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शख्स ने पत्नी की गैरमौजूदगी में घर पर ही वारदात को अंजाम दिया था जिससे बाद में नाबालिग ने एक बच्चे को भी जन्म दिया।
इसलिए 20 साल ही जेल में रहेगा रेप का दोषी
विशेष लोक अभियोजक (SPP) शिजो मोन जोसेफ ने कोर्ट के आदेश का विवरण साझा करते हुए बताया कि दोषी को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई गई है इसलिए उसे 80 साल की कुल सजा हुई है। उन्होंने कहा कि़ ये सारी सजाएं एक साथ चलेंगी, लिहाजा उसे 20 साल ही जेल में रहना होगा जो कि उसे एक धारा के तहत मिला सबसे ज्यादा दंड है। इडुक्की फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज टी. जी वर्गीज ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न से जुड़ी विभिन्न धाराओं में अलग-अलग अवधि की सजा सुनाई है और दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पीड़िता को एक लाख के मुआवजे का आदेश
जोसेफ द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने जिला विधि सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वह पीड़िता को पुनर्वास के लिए एक लाख रुपये का मुआवजा दे। SPP ने कहा कि शख्स ने लड़की के साथ रेप तब किया जब उसकी पत्नी घर पर नहीं थी। उन्होंने बताया कि इस वारदात के बारे में उस समय मालूम चला जब गर्भवती लड़की ने बच्चे को जन्म दे दिया। अभियोजक ने बताया कि राजाक्कड थाने में दर्ज मामले में अभियोजन ने 23 गवाह और 27 दस्तावेज पेश किए थे। (भाषा)
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