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Hindi News भारत राष्ट्रीय रामनवमी पर कई राज्यों में हुई हिंसा का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, दंगों की जांच समेत की गईं ये मांगें

रामनवमी पर कई राज्यों में हुई हिंसा का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, दंगों की जांच समेत की गईं ये मांगें

याचिका में ये भी मांग की गई है कि जिन लोगों पर हिंसा फैलाने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है उनसे ही हर्जाना वसूला जाए।

सुप्रीम कोर्ट- India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO सुप्रीम कोर्ट

देशभर के कई राज्यों में रामनवमी पर निकली शोभा यात्रा के दौरान हुए दंगों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 'हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस' ने याचिका दाखिल की है। याचिका में जुलूस के दौरान हुए दंगों की जांच की मांग की गई है। बता दें कि पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात में 30 मार्च को रामनवमी के दिन निकले जुलूस में दंगे हुए थे। 

नुकसान का हर्जाना देने की मांग 

इन दंगों में घायल होने वाले भक्तों और उनकी संपत्ति को हुए नुकसान का हर्जाना देने की मांग की गई है। हिंसा प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों से रिपोर्ट तलब करने की मांग भी याचिका में की गई है। याचिका में मांग की गई है कि जिन लोगों पर हिंसा फैलाने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है उनसे ही हर्जाना वसूला जाए।

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जुलूसो को अनुमति देने से ना रोका जाए

याचिका में ये मांग की गई है कि राज्य सरकारों को ये निर्देश दिया जाए कि किसी भी इलाके को सिर्फ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बताकर हिंदुओं की शोभा यात्राओं और जुलूसों को अनुमति देने से ना रोका जाए। याचिका में कहा गया है कि रामनवमी के त्योहार को नापसंद करने वाले कुछ मुसलमानों ने सोची-समझी साजिश के तहत शोभा यात्रा पर हमला किया। याचिका में मांग की गई है कि जिन राज्यों में हिंसा हुई उन पर अभियोग चलाया जाए।

बिहार-बंगाल समेत इन राज्यों में हिंसा 

गौरतलब है कि रामनवमी के दिन बंगाल के हावड़ा व डालखोला, बिहार के नालंदा और सासाराम, महाराष्‍ट्र के मलाड, जलगांव व औरंगाबाद, गुजरात के वडोदरा और कर्नाटक के हासन शहर में रामनवमी का जुलूस निशाना बना। पत्थरबाजी, आगजनी की गई।

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