A
Hindi News भारत राष्ट्रीय Punjab News: शराब पीकर या गाड़ी तेज चलाते हुए पकड़े गए तो करना पड़ेगा रक्तदान, पंजाब में जारी हुआ नया नियम

Punjab News: शराब पीकर या गाड़ी तेज चलाते हुए पकड़े गए तो करना पड़ेगा रक्तदान, पंजाब में जारी हुआ नया नियम

Punjab News: पंजाब में अगर आप स्पीड लिमिट से तेज वाहन चलाते हुए या फिर शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो केवल जुर्माना भरकर निकलने की मत सोचना। ट्रैफिक पुलिस आपसे अब जुर्माने के साथ-साथ कई और तरह के काम भी कराएगी।

New notification issued in Punjab if caught speeding or drunken driving - India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO New notification issued in Punjab if caught speeding or drunken driving

Highlights

  • पंजाब में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर नया नियम लागू
  • जुर्माने के साथ-साथ स्कूली बच्चों को देना होगा लेक्चर
  • राज्य के परिवहन विभाग ने जारी की नयी अधिसूचना

Punjab News: पंजाब में अगर आप स्पीड लिमिट से तेज वाहन चलाते हुए या फिर शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो केवल जुर्माना भरकर निकलने की मत सोचना। ट्रैफिक पुलिस आपसे अब जुर्माने के साथ-साथ कई और तरह के काम भी कराएगी। राज्य सरकार की ओर से जारी नए नोटिफिकेशन के अनुसार नशे में या फिर तेज गाड़ी चलाने पर अब आपको स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा पर लेक्चर देना होगा या अस्पतालों में समाज सेवा करनी होगी या फिर रक्त दान भी करना होगा। 

तेज या नशे में वाहन चलाने पर लगेगा भारी जुर्माना 
अलग-अलग यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माने के संबंध में पंजाब के परिवहन विभाग ने नयी अधिसूचना जारी की है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने पर तेज गति से वाहन चलाने की पहली गलती के लिए 1,000 रुपये जबकि उसके बाद पकड़े जाने पर 2,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। अधिसूचना के अनुसार, शराब पीकर वाहन चलाने वालों को पहली गलती पर 5,000 रुपये जबकि उसके बाद की गलतियों के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। 

नियम तोड़ने पर समाज सेवा भी करनी होगी
अधिसूचना में कहा गया है कि इन दोनों ही गलतियों के लिए ड्राइवर का लाइसेंस तीन महिने के लिए निलंबित किया जा सकता है। आदेश के अनुसार, तेज गति से वाहन चलाने या शराब पीकर या मादक पदार्थ का सेवन करके वाहन चलाने वाले को ‘‘सक्षम प्राधिकार द्वारा तय समाज सेवा भी करनी होगी।’’ इसमें कहा गया है, ‘‘यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले को परिवहन प्राधिकरण से ‘रिफ्रेशर कोर्स’ करना होगा और उसके बाद पास के स्कूल में नौवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के कम से कम 20 छात्रों को कम से कम दो घंटे सिखाना होगा।’’ आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले को पहले सड़क सुरक्षा पर शिक्षा दी जाएगी फिर उक्त व्यक्ति इसी विषय पर छात्रों को शिक्षा देगा। 

Latest India News