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Hindi News भारत राष्ट्रीय President Election: राष्ट्रपति चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान, जानें कब होगी वोटिंग और कब आएंगे नतीजे

President Election: राष्ट्रपति चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान, जानें कब होगी वोटिंग और कब आएंगे नतीजे

राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने गुरुवार को तारीखों का ऐलान कर दिया। देश के सांसद और विधायक नया राष्ट्रपति चुनने के लिए 18 जुलाई को मतदान करेंगे।

President Election to be held on 18th July- India TV Hindi Image Source : RASHTRAPATISACHIVALAY.GOV.IN President Election to be held on 18th July

Highlights

  • राष्ट्रपति चुनाव के लिए EC ने किया तारीखों का ऐलान
  • 18 जुलाई को राष्ट्रपति के लिए वोट करेंगे सांसद-विधायक
  • 24 जुलाई को पूरा हो रहा राष्ट्रपति कोविंद का कार्यकाल

President Election: राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने गुरुवार को तारीखों का ऐलान कर दिया। देश के सांसद और विधायक नया राष्ट्रपति चुनने के लिए 18 जुलाई को मतदान करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने घोषणा की कि 18 जुलाई को डाले गए वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी और देश के नए राष्ट्रपति को चुन लिए जाएगा। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को पूरा हो रहा है।

पार्टियों को व्हिप जारी करने की इजाजत नहीं 

मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि राष्ट्रपति चुनाव 2022 में कुल 4,809 मतदाता मतदान करेंगे। इस चुनाव को लेकर कोई भी राजनीतिक दल अपने सदस्यों को व्हिप जारी नहीं कर सकता। बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार, अगले राष्ट्रपति का चुनाव कार्यकाल पूरा होने से पहले होना चाहिए। 2017 में, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 17 जुलाई को हुआ था और परिणाम 20 जुलाई को घोषित किया गया था।

चुनाव आयोग की कलम से ही होगी मतदान

चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने के लिए आयोग अपनी ओर से कलम देगा। यदि कोई सदस्य चुनाव आयोग द्वारा दी गई कलम के अलावा किसी और कलम का इस्तेमाल करता है तो उसका वोट अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में 776 सांसद और 4033 विधायक, यानी कि कुल 4809 मतदाता वोट देंगे और ये मतदान पूरी तरह गुप्त होगा।

सदस्य के एक वोट की कितनी वैल्यू?

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि एक सांसद के वोट की वैल्यू 700 के बराबर है। उन्होंने बताया कि हिरासत में रहने वाले सदस्य मतदान कर सकते हैं और जो जेल में बंद हैं उन्हें पैरोल के लिए आवेदन करना होगा और अगर उन्हें पैरोल मिल जाती है, तो वे भी वोटिंग कर सकते हैं। 

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