Ministry of Finance on Expenses: गैर जरूरी खर्चों में कटौती को लेकर केंद्र सरकार गंभीर हो गई है। वित्त मंत्रालय ने खर्चों में कटौती की कवायद के चलते नौकरशाहों के लिए एक फरमान जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों से कहा है कि वे जिस यात्रा श्रेणी के हकदार हैं, उसमें उन्हें ‘सबसे सस्ता किराया’ चुनना चाहिए। साथ ही यदि वे कोई दौरे पर जा रहे हैं तो अपनी यात्रा की तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पहले यानी 21 दिन पहले टिकट बुक करें। यही नहीं यदि सरकारी कर्मचारी जिन्हें छुट्टियों के लिए भ्रमण करने के लिए एलटीसी यानी यात्रा भत्ता मिलता है और जो हवाई यात्रा के पात्र हैं, वे भी अपना टिकट तीन सप्ताह पहले ही बुक कराएं। इन आदेशों का एक आफिशियल लेटर व्यय विभाग की ओर से जारी किया गया है।
इसमें कहा गया है कि कर्मचारियों को यात्रा के प्रत्येक चरण के लिए केवल एक ही टिकट बुक करना चाहिए और यात्रा कार्यक्रम को मंजूरी मिलने की प्रक्रिया जारी रहने के दौरान भी बुकिंग की जा सकती है। हालांकि कर्मचारी इस बात से बचें कि बिना वजह के टिकट रद्द न हों। सरकारी कर्मचारी वर्तमान में सिर्फ तीन अधिकृत यात्रा एजेंटों से ही हवाई टिकट खरीद सकते हैं जिनमें बॉमर लॉरी एंड कंपनी, अशोक ट्रैवल एंड टूर्स और आईआरसीटीसी शामिल हैं।
...तो स्पष्टीकरण मांगेगी सरकार
सरकारी खर्च पर विमानों की टिकट बुक कराने से संबंधित नई गाइडलाइन के अनुसार यात्रा के लिए यदि 72 घंटे से भी कम समय के भीतर बुकिंग की गई या फिर यात्रा के 24 घंटे से भी कम समय में टिकट रद्द की गई तो इसके लिए कर्मचारी को खुद ही स्पष्टीकरण देना होगा।
एक ही एजेंट से बुक कराएं टिकट
गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है, ‘कर्मचारियों को अपनी यात्रा श्रेणी में उपलब्ध सबसे सस्ती उड़ानें चुननी चाहिए।’ इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी भी एक यात्रा के लिए सभी कर्मचारियों के टिकट एक ही यात्रा एजेंट के जरिए बुक कराए जाएं और इन बुकिंग एजेंट को किसी तरह का शुल्क नहीं देना चाहिए। सरकार के खजाने पर कम भार पड़े इसके लिए कर्मचारी सबसे प्रतिस्पर्धी किराए को ही चुने और वही भी 21 दिन पहले।
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