A
Hindi News भारत राष्ट्रीय मेरठ में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गोकशी के आरोपियों को पकड़ा, हथियार भी हुए बरामद

मेरठ में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गोकशी के आरोपियों को पकड़ा, हथियार भी हुए बरामद

मेरठ पुलिस सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची तो पाया कि कुछ लोग गोकशी की तैयारी कर रहे हैं और उनके पास गाय काटने में इस्तेमाल होने वाले हथियार भी हैं।

Cow Slaughter, Cow Slaughter Meerut, Cow Slaughter News- India TV Hindi Image Source : REPRESENTATIONAL IMAGE मेरठ में गोकशी के आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है।

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पुलिस ने शुक्रवार तड़के मुठभेड़ के बाद गाय काटने के आरोपी 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, एनकाउंटर में गोली लगने से एक आरोपी घायल हो गया। मेरठ के वरिष्‍ठ एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने शुक्रवार को कहा कि पूछताछ में घायल बदमाश ने अपना नाम फिरोज पुत्र अनीस उर्फ गोला बताया है, जबकि गिरफ्तार किये गये दो अन्य बदमाशों के नाम इरशाद व रहीमुद्दीन उर्फ टोपी हैं। सभी गिरफ्तार बदमाश दौराला थाना क्षेत्र के ग्राम रूहासा निवासी हैं।

बुलेटप्रूफ जैकेट ने बचा ली सब इंस्पेक्टर की जान
सजवाण ने बताया कि शुक्रवार तड़के पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि वॉन्टेड बदमाश फिरोज अपने तीन अन्य साथियों के साथ दौराला गंग नहर पुल के पास मौजूद है जहां उसने काटने के लिए एक गाय बांध रखी है। सूचना के आधार पर सब इंस्पेक्टर नेपाल सिंह पुलिस टीम के साथ उक्त स्थान पर पहुंचे, जहां उन्होंने आरोपियों को गोकशी की तैयारी करते देखा। SSP ने बताया कि मौके पर गोकशी के लिए हथियार भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम ने बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तभी एक बदमाश ने नेपाल सिंह पर गोली चला दी लेकिन बुलेटप्रुफ जैकेट होने के कारण वह बच गए।

झाड़ियों का फायदा उठाकर भाग निकला एक बदमाश
SSP ने बताया कि पुलिस ने जवाबी गोलीबारी की जिसमें फिरोज घायल हो गया। पुलिस ने मौके से फिरोज और दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और तमंचा समेत अन्य हथियार जब्त कर लिए। उन्होंने बताया कि एक बदमाश झाड़ियों का फायदा उठाकर भाग निकला, जिसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। सजवाण ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों और फरार बदमाश के खिलाफ IPC की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 34 (साझा मंशा से किया गया अपराध) और गोवध निवारण अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Latest India News